
राजस्थान में पिछले दिनों अभिनेता शाहरुख खान और अभिनेत्री दीपिका पादुकोण के खिलाफ दर्ज हुए एफआईआर मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है. पिछले महीने भरतपुर में शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण के खिलाफ कीर्ति सिंह नाम के एक शख्स ने मामला दर्ज करवाया था. कीर्ति सिंह ने दोनों अभिनेताओं पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया था. उसने तीन साल पहले हुंडई कंपनी की एक कार खरीदी थी जिसमें कुछ तकनीकी खराबी आ गई थी. इसके बाद उसने शाहरुख और दीपिका सहित 6 अन्य लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस किया था. दोनों अभिनेता इस कंपनी के ब्रांड एंबेसडर हैं इसलिए महिला ने उनके खिलाफ भी शिकायत की.
हाई कोर्ट पहुंचे शाहरुख और दीपिका
इस एफआईआर को चुनौती देते हुए शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण के वकीलों ने हाई कोर्ट में अर्जी लगाई थी. हुंडई के डीलर और कंपनी के एमडी और सीओओ के नाम भी एफआईआर में लिखवाए गए थे और उन्होंने भी इसे चुनौती दी थी. इस पर सुनवाई करते हुए आज 10 सितंबर को राजस्थान हाई कोर्ट के जस्टिस सुदेश बंसल की एकलपीठ ने एफआईआर की कार्रवाई पर रोक लगा दी.
हाई कोर्ट में अभिनेता शाहरुख खान की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, दीपिका पादुकोण की ओर से सीनियर एडवोकेट माधव मित्र हुंडई के एमडी अनसो किम की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता वी आर बाजवा, सीओओ तरुण गर्ग की ओर से अधिवक्ता आदित्य शर्मा ने पैरवी की.
याचिकाकर्ता कीर्ति सिंह को नोटिस
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से बताया गया कि यह मामला पहले उपभोक्ता अदालत में जाना चाहिए था. उन्होंने साथ ही कहा कि भारतीय न्याय संहिता में ऐसा कोई (वाईकेरियस लायबिलिटी) प्रावधान नहीं है. साथ ही, एफआईआर अपराध को स्पष्ट नहीं करती है. इसके बाद अदालत ने याचिका को स्वीकार करते हुए एफआईआर पर रोक लगाने के आदेश दिए. साथ ही कोर्ट ने शिकायतकर्ता कीर्ति सिंह को नोटिस भेज जवाब तलब किया है.
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