Rajasthan News: राजस्थान के हनुमानगढ़ में बहुचर्चित इंदिरा गांधी नहर हत्याकांड मामले में कोर्ट ने फैसला सुना दिया है. यह फैसला करीब चार साल बाद आया है. इस मामले में हनुमानगढ़ की एडीजे कोर्ट प्रथम ने फैसला सुनाया है. जिसमें कोर्ट ने मुख्य आरोपी रमेश स्वामी को उम्र कैद की सजा सुनाई है. हालांकि इस मामले में एक अन्य आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया है. बताया जाता है कि मुख्य आरोपी ने रुपये हड़पने के लिए हत्या की खौफनाक साजिश रची थी.
क्या है पूरा मामला
घटना की चर्चा करते हुए अपर लोक अभियोजक सुमन झोरड़ ने कहा कि वर्ष 2021 में आरोपी रमेश स्वामी ने अपने परिचित विनोद से 15 लाख रुपए उधार ले रखे थे. वहीं 15 लाख रुपये हड़पने की नीयत से उसने एक खौफनाक साजिश रची. सीकर से लौटते समय लखूवाली के पास इंदिरा गांधी नहर किनारे उसने कार को लघुशंका का बहाना बनाकर रुकवाया और अचानक कार को नहर में धक्का दे दिया.
कार में सवार थे पत्नी-बेटी समेत चार लोग
कार में सवार विनोद (जिससे 15 लाख रुपये लिये थे) सवार था. उनके साथ उसकी पत्नी रेणु, पुत्री रशिता और परिचित सुनीता भाटी कार में सवार थे. लेकिन नहर में कार को धक्का देने से डूब कर चारों की दर्दनाक मौत हो गई. घटना के बाद यह मामला पूरे जिले में सनसनीखेज चर्चाओं का विषय बन गया था.
इस प्रकरण में अभियोजन पक्ष ने अदालत से आरोपी रमेश स्वामी को मृत्युदंड देने की मांग की थी. हालांकि, अदालत ने मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई. वहीं सह-आरोपी को पुख्ता सबूतों के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया.
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