एसआई भर्ती-2021 पेपर लीक मामले में प्रमुख आरोपी जगदीश बिश्नोई की जमानत याचिका राजस्थान हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है. इसके साथ ही कोर्ट ने आरोपी राजीव बिश्नोई, कार्तिकेय शर्मा और रिंकू यादव की भी जमानत याचिकाएं नामंजूर कर दीं. जमानत याचिकाओं पर सुनवाई हाईकोर्ट की एकलपीठ के जस्टिस चंद्रप्रकाश श्रीमाली ने की और राज्य सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक अनुराग शर्मा एवं एडवोकेट अक्षत शर्मा ने पक्ष रखा. कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए मुख्य आरोपी समेत अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं.
पेपर लीककर सर्कुलेट भी किया
एडवोकेट अक्षत शर्मा ने कोर्ट को बताया कि सब इंस्पेक्टर भर्ती-2021 के पेपरलीक का मुख्य आरोपी है, जिसने पूरी तरह से गैंग तैयार कर पेपरलीक कर भर्ती की पवित्रता को भंग किया है. वहीं राजीव बिश्नोई अभ्यर्थी भी रहा है और उसके गैंग हैंडलर के रुप में पेपरलीक सर्कुलेट भी किया.
कार्किकेय शर्मा ने पेपर खरीदा
इसी कड़ी में कार्तिकेय शर्मा ने पेपर खरीद कर रिंकू यादव को बेचा. ऐसे में आरोपियों ने एक गैंग की तरह काम करते हुए भर्ती के प्रश्न पत्र को लीक किया है और उसकी पवित्रता को भंग किया है. अभियोजन पक्ष के पास आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य हैं. ऐसे में उन्हें जमानत का लाभ नहीं दिया जाए.
खुद बीएड की फर्जी डिग्री खरीदी थी
जगदीश विश्नोई सांचौर जिले के दाता का रहने वाला है. उसने खुद 2005 में बीएड की फर्जी डिग्री खरीदी थी. इसके बाद 2007 में पेपर लीक करके थर्ड ग्रेड का टीचर बन गया था. इससे पहल उसका नाम सबसे पहले कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा 2007 में नकल करवाने में सामने आया था.
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