जयपुरः MBA स्टूडेंट से रेप के 10 साल पुराने मामले में पूर्व IAS बीबी मोहंती को बड़ी राहत, कोर्ट ने किया बरी

IAS BB Mohanty Rape Case: 23 साल की एमबीए स्टूडेंट से रेप के 10 साल पुराने मामले में पूर्व आईएएस अधिकारी बीबी मोहंती को कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने 1977 बैच के आईएएस अधिकारी मोहंती को दोषमुक्त करार देते हुए बरी कर दिया है.

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पूर्व आईएएस अधिकारी बीबी मोहंती. (फाइल फोटो)

IAS BB Mohanty Rape Case: जयपुर के बहुचर्चित एमबीए स्टूडेंट से रेप के मामले में कोर्ट ने पूर्व IAS अधिकारी बीबी मोहंती को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने पूर्व नौकरशाह को दोषमुक्त करार देते हुए बरी कर दिया है. मालूम हो कि राजस्थान की राजधानी जयपुर से 10 साल पहले एबीए स्टूडेंट से रेप की यह सनसनीखेज घटना सामने आई थी. आरोप आईएएस अधिकारी पर लगा था. केस दर्ज होने के बाद आईएएस अधिकारी मोहंती को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा था.

बुधवार को पोक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम तीन महानगर द्वितीय ने पूर्व आईएएस अधिकारी बीबी मोहंती को एमबीए छात्रा से दुष्कर्म के मामले में दोषमुक्त कर दिया है. 

25 जनवरी 2014 को दर्ज हुआ था मामला

इस मामले में 25 जनवरी 2014 को जयपुर के महेश नगर पुलिस थाने में एमबीए छात्रा ने दर्ज रिपोर्ट में आरोप लगाया था कि आईएएएस बीबी मोहंती ने उसे सिविल सर्विस की तैयारी कराने के बहाने स्वेज फार्म के फ्लैट पर बुलाया और रेप किया.  इसके बाद मोहंती ने का झाँसा देता रहा और भरतपुर, आगरा, गोवा, गुडगांव और चेन्नई सहित अलग अलग जगह के जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया. 

कुर्की जब्ती के आदेश के बाद मोहंती ने किया था सरेंडर

मुक़दमा दर्ज होने के बाद मोहंती फ़रार हो गया. पुलिस तलाश में नहीं मिलने पर कोर्ट ने उसे भगोड़ा साबित कर दिया और उसकी संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दे दिया था. तीन साल बाद 2017 में मोहंती ने पुलिस के समक्ष सरेंडर किया था. अब इस मामले में कोर्ट ने आदेश सुनाते हुए मोहंती को बरी कर दिया. 

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बताया गया है कि इससे पहले भी पीड़िता ने अपने हॉस्टल संचालक के ख़िलाफ़ दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया था. बाद में पीड़िता कोर्ट में अपने बयानों से मुकर गई लिहाज़ा अदालत ने हॉस्टल संचालक को बरी करते हुए पीडिता के खिलाफ प्रसंज्ञान लिया था.

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