Jaipur: अवैध हुक्का बार चला रहे संचालकों की अब खैर नही! जयपुर में नए साल से पहले जारी हुआ फरमान

Action against hookah bar: एडिशनल पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर डॉ रामेश्वर सिंह ने जारी आदेश किए हैं. शहर के कई इलाकों में अवैध रूप से हुक्का बार संचालित होने की सूचना के बाद यह एक्शन लिया गया है.

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Rajasthan Polics: नए साल के आगाज में अब कुछ ही दिन बचे हैं. ऐसे में जश्न और पार्टियों की तैयारियां भी तेज हो गई हैं. इस बीच प्रशासन भी मुस्तैद नजर आ रहा है. राजधानी जयपुर (Jaipur) में पुलिस ने हुक्का बार के खिलाफ सख्ती की है. नाइट क्लब, पब, रेस्टोरेंट, बार, डिस्कोथेक, मॉल, ईटिंग, बोर्डिंग और फार्म हाउस में हुक्का बार चलाने पर कार्रवाई होगी. एडिशनल पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर डॉ रामेश्वर सिंह ने जारी आदेश किए हैं. शहर के कई इलाकों में अवैध रूप से हुक्का बार संचालित होने की सूचना के बाद यह एक्शन लिया गया है.

10 फरवरी तक लागू रह सकता है आदेश

ऐसे में अब पुलिस अवैध रूप से चल रहे हुक्का बार के खिलाफ कार्रवाई कर सकेगी. साथ आदेश की अवेहलान पर हुक्का संचालकों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई होगी.  यह आदेश 10 फरवरी 2025 या इससे पूर्व निरस्त किए जाने की अवधि तक प्रभावी रहेगा. 

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मैनेजरों को किया पाबंद- नहीं माने तो होगी कार्रवाई

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया गया है. जिसके मुताबिक ऐसी किसी भी जगह हुक्का बार संचालित होने पर मैनेजरों या संचालकों को पाबंद किया गया है. अधिकारी ने कहा कि यह आदेश जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है. आदेश के मुताबिक, इसके उल्लंघन पर व्यक्ति या कंपनी के प्रबंधन के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 में उपबंधित प्रावधान के तहत दंडनीय अभियोग चलाया जाएगा. 

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