एक व्यक्ति की हत्या के आरोप में 12 अपराधियों को उम्रकैद, 5 साल पुराने मामले में आया कोर्ट का फैसला

हत्या के छह साल बाद कोर्ट ने हत्या में शामिल सभी 12 आरोपियों को दोषी मानते हुए पर जिला एवं सेशन कोर्ट के जज सत्येंद्र प्रकाश चोटिया ने उम्रक़ैद की सज़ा सुनाई है.

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जैसलमेर जिला एवं सेशन कोर्ट (फाइल फोटो )
JAISALMER:

गुरुवार को जैसलमेर ( JAISALMER ) के एडीजे कोर्ट ने ज़िले के सम थाना क्षेत्र के दामोदरा गांव के पास खूनी संघर्ष में एक की हत्या  मामले में 12 जनों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इस मामले में सजा सुनाने के बाद तमाम 12 दोषियों को जिला जेल में भेज दिया गया है. प्राप्त जानकारी के मुताबिक़ अपर जिला एवं सेशन कोर्ट के जज सत्येंद्र प्रकाश चोटिया ने इन 12 अपराधियों को दोषी करार देते हुए है .

लोक अभियोजक दीने खान मंगलिया ने बताया कि सम थाना में करीब 12 आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज हुआ था.  इनमें से आदु खान, लखने खान, मौलाने खान, पांधी खान, पठान खान, भाई खान, उरस खान, दरिया खान, हाजी खान, दरिया खान, जानू खान, हनीफ खान, दिलबर खान निवासी खिदराणीयों की ढाणी, थाना सम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

2018 के मामले में 2023 में हुआ न्याय, 12 अपराधी सलाखों के पीछे 

मामला साल 2018 का है. तत्कालीन समय में दामोदरा गांव के पास दो गुटों में आपसी रंजिश के चलते खूनी संघर्ष हुआ था. खूनी संघर्ष में रहमतुल्ला खान को गंभीर चोटें आई थी और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी. जिसको लेकर सम थाना में मृतक के परिजनों द्वारा हत्या का मामला दर्ज करवाया गया था.

करीब 12 लोगों इस मामले में आरोपी बनाया गया था. इस दौरान ज्यादातर आरोपी जेल में ही थे.करीब 5 साल की कानूनी लड़ाई के बाद एडीजे कोर्ट ने सबका पक्ष सुनने के बाद अपर जिला एवं सेशन जज ने 12 अपराधियों को इस अपराध का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सख्त सजा सुनाई है. 

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