उदयपुर के चर्चित कन्हैयालाल हत्याकांड मामले में आरोपी जावेद को मिली जमानत, हाईकोर्ट खंडपीठ ने सुनाया फैसला

जावेद पर NIA ने कन्हैयालाल हत्याकांड का षडयंत्र रचने के आरोप लगाए थे. हालांकि हाई कोर्ट से आज उसे जमानत मिल गई.

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फाइल फोटो.

Rajasthan News: राजस्थान हाई कोर्ट की खंडपीठ ने गुरुवार दोपहर उदयपुर के चर्चित कन्हैयालाल हत्याकांड मामले में गिरफ्तार आरोपी मोहम्मद जावेद को जमानत दे दी. मामले की सुनवाई के बाद जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस प्रवीर भटनागर की खंडपीठ ने 2 लाख रुपये के जमानत मुचलके और 1 लाख रुपये की राशि पर यह जमानत मंजूर की. याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट सैयद सआदत अली, नदीम, आतिफ अमान, आफरीन रिजवी ने की पैरवी की थी. 

हत्या के 20 दिन बाद हुई थी गिरफ्तारी

28 जून 2022 को मोहम्मद रियाज अत्तारी और गौस मोहम्मद ने निर्मम तरीके से गला काटकर कन्हैयालाल की हत्या कर दी थी. एनआईए ने जावेद को कन्हैयालाल की हत्या के 20 दिन बाद गिरफ्तार किया था. उस पर आरोप था कि वह घटना से एक दिन पहले मुख्य आरोपी रियात अत्तारी से मिला था. उसके घर की तलाशी में बिना धार वाली तलवार मिली थी. ऐसे में उस पर आर्म्स एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया गया था.

ज्वेलरी बेचने का काम करना था जावेद

मोहम्मद जावेद उदयपुर में आर्टिफिशियल ज्वेलरी बेचने का काम करता था. दुकान के पड़ोसी वसीम के जरिए उसकी जान पहचान हत्याकांड के मुख्य आरोपी रियाज अतारी से हुई थी. इस प्रकरण में जावेद पर रेकी करने का भी आरोप था. करीब 1 साल पहले भी उसने जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी लगाई थी, जिसे NIA की अपील पर अदालत ने खारिज कर दिया था. हालांकि इस बार हाई कोर्ट ने जावेद की जमानत याचिका मंजूर कर ली.

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