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JDA Action: 140 करोड़ की 70 बीघा जमीन अतिक्रमण मुक्त, 3 अवैध कॉलोनियां की गई ध्वस्त

अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई करते हुए JDA ने प्लॉटों की बाउंड्रीवाल, टीनशेडनुमा निर्माण, निर्माणाधीन ढांचे एवं अन्य अवैध निर्माणों को जेसीबी मशीनों एवं मजदूरों की सहायता से हटाया.

JDA Action: 140 करोड़ की 70 बीघा जमीन अतिक्रमण मुक्त, 3 अवैध कॉलोनियां की गई ध्वस्त
अवैध कॉलोनियों पर जेडीए की कार्रवाई (NDTV)

जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) ने राजधानी जयपुर में बड़ी कार्रवाई की है. यहां JDA ने अवैध कॉलोनियों और अतिक्रमण की गई जमीनों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया है. इस दौरान बुधवार (10 जून) को जयपुर विकास प्राधिकरण के निर्देश पर प्रवर्तन शाखा बड़ी कार्रवाई की है. जिसमें करीब 140 करोड़ रुपये की 70 बीघा सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया है. इसके अलावा अवैध कॉलोनियों पर भी बड़ी कार्रवाई की गई है.

बताया जा रहा है कि प्राधिकरण ने करीब 42 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर बनाई जा रही तीन नई अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया गया है. कॉलोनियों को प्रारम्भिक स्तर पर ही पूर्णतः ध्वस्त कर दिया गया है.

तीन कॉलोनियों पर चला बुलडोजर

उप महानिरीक्षक पुलिस एवं मुख्य प्रवर्तन अधिकारी आनन्द शर्मा ने जानकारी दी है कि जयपुर के जोन-10 क्षेत्र में ग्राम गोविन्दपुरा उर्फ रोपाड़ा, सुमेल एवं बगराना में स्थित लगभग 70 बीघा बेशकीमती चरागाह सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर विकसित की जा रही अवैध कॉलोनियों  पर कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण मुक्त कराया गया है. इन जगहों पर प्लॉटों की बाउंड्रीवाल, टीनशेडनुमा निर्माण, निर्माणाधीन ढांचे एवं अन्य अवैध निर्माणों को जेसीबी मशीनों एवं मजदूरों की सहायता से हटाया गया. 

बताया गया है कि अतिक्रमण मुक्त कराई गई भूमि का अनुमानित बाजार मूल्य लगभग 140 करोड़ रुपये है.

जोन-12 में अवैध कॉलोनी को किया गया ध्वस्त

आनन्द शर्मा ने बताया कि जोन-12 के ग्राम सरना डूंगर में भी लगभग 10 बीघा, जोन-17 के ग्राम खोरा बिसल में लगभग 4 बीघा तथा जोन-19 के ग्राम बोराज, जोबनेर रोड पर लगभग 28 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर जेडीए की बिना स्वीकृति-अनुमोदन एवं बिना भू-रूपान्तरण के विकसित की जा रही नई अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया गया.

 इन स्थलों पर बनाई गई मिट्टी-ग्रेवल की सड़कें तथा अन्य अवैध निर्माणों को हटाकर अवैध कॉलोनियां बसाने के प्रयासों को विफल किया गया. ध्वस्तीकरण पर हुए व्यय की वसूली संबंधित व्यक्तियों से नियमानुसार की जाएगी.

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