उदयपुर के चर्चित कन्हैयालाल हत्याकांड के एक आरोपी को NIA कोर्ट ने दी जमानत

Kanhaiya lal Murder Case: उदयपुर के चर्चित कन्हैयालाल हत्याकांड के एक आरोपी को एनआईए कोर्ट ने जमानत दे दी है. इस केस में दो पाकिस्तानी नागरिक सहित कुल 11 लोगों को आरोपी बनाया गया था.

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उदयपुर कन्हैया लाल मर्डर केस (फाइल फोटो)

Kanhaiya lal Murder Case: उदयपुर के चर्चित कन्हैया लाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है. इस मामले के एक आरोपी को जमानत मिल गई है. शुक्रवार को एनआईए (राष्ट्रीय जांच एजेंसी) की विशेष अदालत ने कन्हैया लाल मर्डर केस के एक आरोपी को जमानत दे दी. मालूम हो कि इस केस में दो पाकिस्तानी नागरिक सहित कुल 11 लोगों को आरोपी बनाया गया था. उल्लेखनीय हो कि भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा द्वारा पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कथित तौर पर दिए गए विवादित बयान के बाद उदयपुर में कन्हैया लाल नामक एक हिंदू दर्जी की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी. कन्हैया की हत्या का वीडियो भी सामने आया था. जो काफी वायरल हुआ था. 

दो पाकिस्तानी सहित 11 आरोपी
शुक्रवार को एनआईए कोर्ट ने जिस आरोपी को जमानत दी, उसका नाम फरहाद मोहम्मद उर्फ बबला है. एनआईए ने कन्हैयालाल हत्याकांड में 2 पाकिस्तानी नागरिकों समेत 11 लोगों को आरोपी बनाया था. एनआईए ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया था. फरहाद मोहम्मद इन्हीं 9 में से एक है. फरहाद पर आर्म्स एक्ट के मुकदमा दर्ज है. 

आरोपी ने वकील ने दिए ये तर्क

आरोपी के वकील अखिल चौधरी ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया था. प्रार्थना पत्र में कहा गया था कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्त का कोई कृत्य दर्ज नहीं है. वह एक छोटी सी दुकान चलाकर अपनी आजीविका चलाता है. तलवार भी अभियुक्त के कब्जे से बरामद नहीं हुई है बल्कि अभियुक्त के सम्मिलित परिवार के कब्जे वाले परिसर से तलवार बरामद हुई है.

वकील ने कहा- आदतन अपराधी नहीं है फरहाद

उसके खिलाफ कोई और मुकदमा दर्ज नहीं है और न ही कोई ऐसे प्रमाण हैं जो उसे आदतन अपराधी बताते हों. फरहाद ने जांच में हमेशा एनआईए का सहयोग किया है. फरहद के जेल में रहने से उसके परिवार की रोजी-रोटी बंद हो गई है। इसलिये उसे जमानत दी जाए.

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एनआईए कोर्ट ने इन शर्तों पर दी जमानत

एनआईए की तरफ की विशिष्ठ लोक अभियोजक तेज प्रकाश शर्मा ने पक्ष रखा. दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद न्यायाधीश रविन्द्र कुमार ने फरहाद मोहम्मद को सशर्त जमानत दे दी. कोर्ट ने कहा कि आरोपी प्रत्येक पेशी पर उपस्थित होगा, पता बदलने की स्थिति में 7 दिनों के अंदर सूचना देगा तथा केस के अंतिम निर्णय तक देश छोड़ कर बाहर नहीं जाएगा.

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