किशनगढ़ नगर परिषद का टैक्स बकायेदारों को 7 दिन का अल्टीमेटम, वरना संपत्ति होगी कुर्क

नगर परिषद द्वारा मदनगंज क्षेत्र स्थित ‘सिद्धकामा बिल्डिंग’ को अंतिम नोटिस जारी किया गया है. यह नोटिस महावीर पार्क के सामने स्थित प्लॉट नंबर 10 की इस बिल्डिंग के मालिक रवि मेहता को थमाया गया है.

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Rajasthan News: किशनगढ़ नगर परिषद ने नगरीय विकास कर (UD Tax) बकायेदारों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए शहरभर में हड़कंप मचा दिया है. परिषद ने स्पष्ट कर दिया है कि अब बकाया टैक्स को लेकर कोई ढील नहीं दी जाएगी और तय समय में भुगतान नहीं करने वालों की संपत्ति कुर्क की जाएगी. नगर परिषद द्वारा मदनगंज क्षेत्र स्थित ‘सिद्धकामा बिल्डिंग' को अंतिम नोटिस जारी किया गया है. यह नोटिस महावीर पार्क के सामने स्थित प्लॉट नंबर 10 की इस बिल्डिंग के मालिक रवि मेहता को थमाया गया है. परिषद के अनुसार, इस संपत्ति पर वर्ष 2021-22 से नगरीय विकास कर लगातार बकाया चल रहा है.

पेनल्टी सहित करीब 90 हजार रुपये बकाया

नगर परिषद के रिकॉर्ड के मुताबिक, सिद्धकामा बिल्डिंग पर करीब ₹73,260 रुपये कर पेनल्टी के रूप में बकाया है, जबकि कुल देय राशि लगभग ₹89,963 रुपये पहुंच चुकी है. परिषद ने स्पष्ट किया है कि यह राशि 7 दिनों के भीतर जमा नहीं की गई तो संपत्ति कुर्की की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी.

फायर एनओसी नहीं होने से बढ़ी मुश्किलें

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, उक्त बिल्डिंग के पास फायर एनओसी भी नहीं है. इसे नगर परिषद गंभीर लापरवाही मान रही है. परिषद का कहना है कि बिना फायर एनओसी और बिना टैक्स भुगतान के संचालित परिसरों पर विशेष अभियान चलाया जाएगा.

कानून के तहत होगी कुर्की

नगर परिषद ने चेतावनी दी है कि तय समय सीमा में भुगतान नहीं होने पर राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 131 के तहत संपत्ति कुर्क (Seize) करने का वारंट जारी किया जाएगा. इसके बाद बकायेदारों को भारी कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.

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करदाताओं से अपील

परिषद प्रशासन ने सिद्धकामा बिल्डिंग के मामले को उदाहरण बताते हुए शहर के सभी करदाताओं से अपील की है कि वे समय पर अपना यूडी टैक्स जमा करें, ताकि कुर्की, जुर्माना और कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके. नगर परिषद का कहना है कि आने वाले दिनों में ऐसे और मामलों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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