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राजस्थान अब शुरू की जाएगी 'Evening Court', शाम में अलग से होगी कोर्ट में सुनवाई

जयपुर और जोधपुर में जनवरी से ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट स्तर की एक-एक अदालत नियमित समय के बाद शाम को संचालित होगी. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने बताया कि यदि यह प्रयोग सफल रहता है, तो इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा.

राजस्थान अब शुरू की जाएगी 'Evening Court', शाम में अलग से होगी कोर्ट में सुनवाई

Rajasthan Evening Court: राजस्थान में न्यायालय की सुनवाई के नए नियम को लागू किया जाएगा. इसके तहत राजस्थान में जनवरी महीने यानी साल 2026 के शुरुआत के साथ 'इवनिंग कोर्ट' की व्यवस्था लागू होने जा रही है. इसका मतलब यह है कि अब न्यायालय में नियमित समय के अलावा शाम के समय भी केस की सुनवाई होगी. राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन ने इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया है. वहीं यह व्यवस्था पूरे प्रदेश के न्यायालयों में लागू होगी.

प्रयोग सफल होने पर होगा प्रदेश में लागू

प्रस्ताव के अनुसार, जयपुर और जोधपुर में जनवरी से ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट स्तर की एक-एक अदालत नियमित समय के बाद शाम को संचालित होगी. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने बताया कि यदि यह प्रयोग सफल रहता है, तो इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा.

लंबिक केस की घटेगी संख्या

इन सांयकालीन अदालतों में मुख्य रूप से एनआई एक्ट (चेक बाउंस) और ऐसे ही अन्य मामलों की सुनवाई की जाएगी, ताकि ऐसे लंबित मामलों की संख्या घटाई जा सके. वर्तमान में प्रदेश की अदालतों में सुनवाई का समय शाम साढ़े 4 बजे तक होता है. इस नई व्यवस्था के तहत इवनिंग कोर्ट का समय शाम 5 बजे से साढ़े 7 बजे तक तय किया गया है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि यह व्यवस्था तभी सफल होगी, जब अधिवक्ता इसमें सक्रिय सहयोग करें.

उन्होंने बताया कि पक्षकारों की मांग पर भी मामलों को इवनिंग कोर्ट में सूचीबद्ध किया जाएगा. इस नई पहल की समीक्षा तीन महीने बाद की जाएगी, जिसमें लिस्ट हुए मामलों की संख्या, निस्तारित केसों की दर और अधिवक्ताओं व पक्षकारों की भागीदारी पर विशेष ध्यान दिया जाएगा.

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