राजस्थान की राजधानी जयपुर की एक विशेष अदालत ने 11 वर्षीय नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार देते हुए मंगलवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. विशेष सरकारी अभियोजक राकेश महर्षि ने बताया कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) की अदालत के न्यायाधीश तिरुपति कुमार गुप्ता ने आरोपी रूप सिंह बैरवा (33) को नाबालिग से दुष्कर्म का दोषी करार दिया.
अप्रैल 2024 में हुई थी घटना
उन्होंने बताया कि घटना अप्रैल 2024 में हुई थी, जिसके बाद लड़की की मां ने शिप्रा पथ थाने में मामला दर्ज कराया था. महर्षि ने बताया कि आरोपी ने लड़की को घर में अकेली देखकर उसे गुटखा लाने के लिए कुछ पैसे दिए और जब बच्ची वापस लौटी तो उसने बाकी बचे पैसे अपने पास रखने को कहा.
जान से मारने की आरोपी ने दी थी धमकी
उन्होंने बताया कि आरोपी ने इस बीच कमरे को बंद कर लड़की से दुष्कर्म किया. महर्षि ने बताया कि आरोपी ने लड़की को घटना के बारे में किसी को भी बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी. उन्होंने बताया कि लड़की ने घटना के बारे में अपनी मां और पड़ोसियों को बताया, जिसके बाद मामला दर्ज करवाया गया.
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