Anti Conversion Law: यूपी की तरह राजस्थान में भी धर्म परिवर्तन विरोधी कानून लागू करें, BJP विधायक ने सदन में उठाई मांग

Rajasthan Politics: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने लव जिहाद के मामलों पर लगाम कसने के लिए धर्म परिवर्तन विरोधी कानून बनाया है. ठीक ऐसा ही कानून बनाने की मांग अब राजस्थान में भी उठने लगी है.

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Rajasthan News: राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र में बुधवार को बीजेपी विधायक गुरवीर सिंह (Gurveer Singh) ने धर्म परिवर्तन (Proselytism) का मुद्दा उठाया और सरकार से इसकी रोकथाम के लिए यूपी (Uttar Pradesh) की तरह कानून बनाने की मांग की. सादुलशहर विधायक ने कहा, 'देश के कई राज्यों में हमने इसके नतीजे भुगते हैं. राजस्थान इसकी भेंट नहीं चढ़े, इसीलिए प्रदेश में भी एक सख्त कानून बनाने की जरूरत है. तभी इस प्रकार की गतिविधियों को लगाम लग पाएगी.'

'गांवों में एक्टिव हैं मिशनरीज'

विधायक ने बताया कि प्रदेश में लगातार धर्म परिवर्तन की गतिविधियां बढ़ रही हैं. विदेशी और राष्ट्र विरोधी ताकतें इंटरनेशनल लेवल पर फंड प्रोवाइड कर रही हैं. आज मिशनरीज गांव और शहरों में लगातार अपनी एक्टिविटी कर रहे हैं. मेरी सरकार से मांग है कि इसकी रोकथाम के लिए एक सख्त कानून लेकर आएं. ताकि लोगों को लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सके. इसमें गैर जमानती धाराएं शामिल हों और बड़ा फाइन लगाया जाए ताकि हम सामाजिक सदभाव को बचाते हुए ऐसे आरोपियों को सजा दे सकें.

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यूपी में क्या है कानून?

उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बीते दिन योगी सरकार ने लव जिहाद रोकथाम बिल पास कर दिया. इस बिल के पास होने से लव जिहाद में दोषी पाए गए आरोपियों को कठोर सजा दी जाएगी. इस बिल से उन महिलाओं को इंसाफ मिल सकेगा, जिन्हें डरा-धमकाकर उनका धर्म परिवर्तन कराया गया. इस बिल के तहत दोषियों को कम से कम 20 साल की जेल के साथ उम्रकैद की सजा होगी. इतना ही नहीं, इस बिल के पास होने से अब पीड़ित किसी भी पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करवा सकता है. लव जिहाद के मामलों की सुनवाई सत्र न्यायालय के द्वारा की जाएगी. योगी सरकार के इस फैसले से महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अपराध पर कमी आने की संभावना है.

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