भाजपा नेता जयपाल पूनिया हत्याकांड में बड़ा फैसला, पूर्व विधायक के भाई समेत 9 को उम्रकैद

राजस्थान में डीडवाना की एडीजे अदालत ने भाजपा नेता जयपाल पूनिया हत्याकांड में बड़ा फैसला सुनाते हुए पूर्व विधायक के भाई मोती सिंह सहित 9 दोषियों को उम्रकैद और भारी जुर्माने की सजा दी है. 

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भाजपा नेता जयपाल पूनिया हत्याकांड में 9 लोगों को सजा हुआ है.

Rajasthan News: राजस्थान के बहुचर्चित भाजपा नेता और नमक कारोबारी जयपाल पूनिया हत्याकांड में बड़ा अपडेट आया है. एडीजे न्यायालय ने करीब चार साल पुराने इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए मुख्य आरोपी मोती सिंह (पूर्व विधायक महेंद्र चौधरी का भाई) समेत 9 दोषियों को आजीवन कारावास (उम्रकैद) की सजा सुनाई है.

दिनदहाड़े हत्या से दहल उठा था राजस्थान

यह मामला 14 मई 2022 का है जब नावां में भाजपा नेता जयपाल पूनिया की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी. बोलेरो गाड़ी में आए हमलावरों ने दिनदहाड़े उन पर अंधाधुंध फायरिंग की थी. इस हत्याकांड ने न केवल इलाके में सनसनी फैला दी थी बल्कि राजस्थान की सियासत में भी उबाल ला दिया था.

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कोर्ट का कड़ा प्रहार: भारी जुर्माना और सख्त सजा

अधिवक्ता बोदूराम चौधरी के अनुसार न्यायालय ने मोती सिंह को हत्या (302) और साजिश रचने (120B) का दोषी पाया. अन्य 8 दोषियों—संदीप, तेजपाल, कृष्ण कुमार, हारून, रणजीत, राजेश, फारूख और दूसरे राजेश को भी उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. अदालत ने प्रत्येक दोषी पर एक-एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

इसके अलावा अन्य धाराओं (427, 341, 148) में भी अतिरिक्त सजा और जुर्माना तय किया गया है. जुर्माना न भरने पर दोषियों को एक साल की अतिरिक्त जेल काटनी होगी. हालांकि दो आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया.

पीड़ित परिवार की आंखों में न्याय के आंसू

फैसले के बाद जयपाल पूनिया की पत्नी सरिता पूनिया भावुक नजर आईं. उन्होंने कहा, “मुझे न्यायपालिका और भगवान पर अटूट भरोसा था. आज मेरे पति को न्याय मिला है. यह फैसला उन लोगों के लिए कड़ा संदेश है जो कानून को अपने हाथ में लेते हैं.”

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