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पत्नी की हुई मौत तो 5 साल की बेटी को बनाया हवस का शिकार, पिता को आजीवन कारावास

पीड़िता ने बताया कि 4-5 महीने पहले एक रात जब हम भाई-बहन सो रहे थे, तब पापा ने मुझे जगाया और मेरे साथ गलत काम करने लगे. तब से आये दिन हैवान बाप उसके साथ दरिंदगी करता रहा. 

पत्नी की हुई मौत तो 5 साल की बेटी को बनाया हवस का शिकार, पिता को आजीवन कारावास
पत्नी की हुई मौत तो 5 साल की बेटी को बनाया हवस का शिकार

Rajasthan News: राजस्थान के बारां में 15 साल की नाबालिग बेटी के साथ हैवानियत करने वाले पिता को पॉक्सो कोर्ट ने अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने दोषी पिता पर 2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जानकारी के मुताबिक, हैवान बाप पत्नी की मौत के बाद अपनी नाबालिग बेटी के साथ कई बार दरिंदगी किया. जब नाबालिग ने पड़ोस की एक महिला को घटना के बारे में बताया तो मामला उजागर हुआ. 

5 साल की उम्र में मां की मौत

विशिष्ट लोक अभियोजक हरि नारायण सिंह ने बताया कि 15 वर्षीय पीड़िता अपनी एक पड़ोसी महिला के साथ अटरु थाना में 2022 में रिपोर्ट दी थी कि जब वह 5 साल की थी, तभी उसकी मां की मौत हो गई थी.मां की मौत के बाद भाई-बहन पापा के साथ रहने लगे. पीड़िता ने बताया कि 4-5 महीने पहले एक रात जब हम भाई-बहन सो रहे थे, तब पापा ने मुझे जगाया और मेरे साथ गलत काम करने लगे. तब से आये दिन हैवान बाप उसके साथ दरिंदगी करता रहा. 

पड़ोस की महिला को बताई कहानी

नाबालिग ने पुलिस को बताया कि एक दिन मैं इन चीजों से तंग आकर घर से बाहर आ गई और पड़ोस के सामने वाले मंदिर में डर के मारे से छुप गई. तब पड़ोस में रहे वाली आंटी ने मुझे खाना खिलाया और बात पूछी तो मैंने सारी बात बताई. शिकायत पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर लिया और जांच के बाद बाद 01 अक्टूबर 2022 को आरोप पत्र दाखिल किया. कोर्ट में सुनवाई के दौरान कुल 14 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए.

हैवान बाप को आजीवन कारावास

विशेष लोक अभियोजक सिंह ने बताया कि गवाह और दस्तावेजों के आधार पर पिता को अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म का दोषी मानते हुए कोर्ट ने अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 2 लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया. नाबालिग का पिता गिरफ्तारी के बाद से ही न्यायिक हिरासत में जेल में बंद था. पीड़िता को जुर्माना की राशि मिलने के अलावा पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत पीड़िता को 5 लाख रुपए अलग से देने की अनुशंसा की है जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बारां द्वारा पीड़िता को देने का निर्धारण किया जाना है.

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