मंत्री जवाहर सिंह बेढम को सशर्त विदेश जाने की अनुमति, 8 से 13 अक्टूबर तक जा सकते हैं डेनमार्क

2011 में भरतपुर के गोपालगढ़ में मेव समाज और गुर्जर समाज के लोग आमने सामने हो गए थे. इस दौरान सांप्रदायिक हिंसा में लगभग 45 लोगों की मौत हुई थी. इस मामले में जवाहर सिंह बेढम आरोपी हैं.

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Jaipur News: जयपुर जिला एडीजे कोर्ट-4 ने गोपालगढ़ हिंसा प्रकरण में आरोपी गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम को विदेश यात्रा की सशर्त मंजूरी दे दी है. अदालत ने बेढम को अनुमति दी है कि वे 8 अक्टूबर से 13 अक्टूबर 2025 तक डेनमार्क जा सकते हैं. पीठासीन अधिकारी विद्यानंद शुक्ला ने स्पष्ट किया कि यात्रा पर जाने से पहले बेढम को सभी दस्तावेज अदालत के समक्ष पेश करने होंगे और लौटकर वापस आने की जानकारी भी कोर्ट को देनी होगी.

जवाहर सिंह बेढम की ओर से अधिवक्ता अश्विनी बोहरा ने कहा कि इस मामले में 30 सितंबर 2013 को चालान पेश हो चुका है, लेकिन ट्रायल पिछले 12 साल से लंबित है. उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 की बजट घोषणा के तहत किसानों के लिए नॉलेज एनहांसमेंट प्रोग्राम शुरू किया गया है.

इसके पहले चरण में डेनमार्क, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ब्राजील जैसे देशों में प्रगतिशील किसानों को भेजा जाना है. डेनमार्क में इस संदर्भ में नॉलेज शेयरिंग मीटिंग प्रस्तावित है, जिसमें पशुपालन और ग्रामीण विकास विभाग का डेलिगेशन शामिल होगा. बेढम ने कहा कि चूंकि वे इस विभाग के राज्यमंत्री हैं, इसलिए उनकी भागीदारी आवश्यक है.

कोर्ट ने कहा कि इस याचिका के साथ कैबिनेट सचिव का प्रारूप पेश किया गया है. इससे पता चला है कि मुख्यमंत्री ने उनकी विदेश यात्रा को स्वीकृति दी है और भारत सरकार की ओर से अनुमोदन अभी लंबित है. ऐसी स्थिति में अदालत ने उन्हें विदेश यात्रा के लिए सशर्त मंजूरी प्रदान कर दी. दरअसल, 2011 में भरतपुर के गोपालगढ़ में मेव समाज और गुर्जर समाज के लोग आमने सामने हो गए थे. इस दौरान सांप्रदायिक हिंसा में लगभग 45 लोगों की मौत हुई थी. मामले में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी आरोपी है.

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