जयपुर में मीट की दुकानों पर नगर निगम लेगी एक्शन, दुकान के बाहर नहीं लगा यह बोर्ड तो लाइसेंस होगा रद्द

जयपुर में अवैध मीट की दुकानों होगी कड़ी कार्रवाई. अब मीट की दुकान के बाहर हलाल मीट या झटका मीट लिखना अनिवार्य किया जाएगा. 

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फाइल फोटो

Rajasthan News: जयपुर नगर निगम ग्रेटर की चौथी कार्यकारिणी समिति की बैठक लंबे समय बाद हुई. बैठक के दौरान आम जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई. इसके अलावा राजधानी में अवैध मीट की दुकानों पर कार्रवाई करने औक कामर्शियल पट्टा होने पर ही लाइसेंस दिए जाने का प्रस्ताव भी पारित किया गया. बैठक के दौरान निर्धारित समय पर फायर एनओसी जारी करने का प्रस्ताव पारित किया गया. नगर निगम के इस बैठक के दौरान मेयर सौम्या गुर्जर समेत ग्रेटर निगम के कई पार्षद मौजूद रहे. 

पौधे लगाने और साफ-सफाई के मुद्दों पर हुई चर्चा

मानसून में नगर निगम ग्रेटर जयपुर द्वारा एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत कल 11 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है. इन पौधों की उचित प्रकार से मॉनिटरिंग करने के भी निर्देश दिए गए हैं. साथ ही राजधानी जयपुर के नाला सफाई डोर-टू-डोर कचरा संघा व्यवस्था नाइट स्लीपिंग फायर एनओसी पत्तों के संबंध में सरलीकरण की प्रक्रिया अपनाई जाने संबंधी कई मुद्दों को लेकर चर्चा की गई. 

लाइसेंस दिए जाने का निर्णय

नगर निगम ग्रेटर की कार्यकारिणी बैठक के दौरान अवैध मीट की दुकानों को लेकर भी एक प्रस्ताव पारित किया गया. जिसमें अवैध मीट की दुकान पर कार्रवाई किए जाने और व्यावसायिक पट्टा होने पर ही लाइसेंस दिए जाने का निर्णय लिया गया है. मीट की दुकानों के लाइसेंस में नवीनीकरण भी कमर्शियल पट्टा होने पर ही दिया जाएगा और मीट की दुकानों के बाहर झटका और हलाल लिखना अनिवार्य होगा.

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