NEET-UG परीक्षा को दोबारा कराने की मांग को किया खारिज, जानें सुप्रीम कोर्ट ने क्या-क्या कहा...

NEET UG परीक्षा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने कहा है कि नीट की परीक्षा को दोबारा आयोजित नहीं कराई जाएगी.

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NEET UG Case: NEET UG परीक्षा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर अपने आदेश में साफ कहा है कि नीट की परीक्षा दोबारा आयोजित नहीं कराई जाएगी. मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने नीट परीक्षा दोबारा कराने की मांग को खारिज कर दिया. इसके साथ उन्होंने यह भी कहा कि कहा कि इस नतीजे पर पहुंचना कठिन है कि परीक्षा की पवित्रता भंग हुई.

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि अदालत को लगता है कि इस साल के लिए नए सिरे से UG NEET का निर्देश देने के परिणाम गंभीर होंगे और इससे प्रवेश कार्यक्रम में भी व्यवधान पैदा होगा.

कोर्ट ने कहा कि इससे न केवल चिकित्सा शिक्षा के पाठ्यक्रम पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा, बल्कि भविष्य में योग्य चिकित्सा पेशेवरों की उपलब्धता पर भी असर पड़ेगा. इसके साथ ही वंचित समूह के लिए गंभीर रूप से नुकसानदेह होगा जिनके लिए सीटों के आवंटन में आरक्षण किया गया था.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वर्तमान चरण में रिकॉर्ड पर ऐसी कोई सामग्री नहीं है जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि परीक्षा के परिणाम में गड़बड़ी हुई या परीक्षा की पवित्रता में व्यवस्थित तरीके से उल्लंघन हुआ था.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसी कोई सामग्री नहीं मिली नहीं मिली जिससे यह दिखता हो कि पूरी परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है.

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जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि जिन लोगों ने गड़बड़ी का फायदा उठाया है, उनकी बेदाग कैंडिडेट से अलग कर पहचान की जा सकती है, आगे चलकर गड़बड़ी पाई जाती है तो भी उसका एडमिशन रद्द किया जा सकता है.  

NEET परीक्षा 5 मई को हुई थी. परीक्षा का रिजल्ट पहले 4 जून को घोषित हुआ था मगर इस परीक्षा में कथित तौर पर धांधली होने के आरोप लगे और मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया. सुप्रीम कोर्ट ने इसके बाद नीट को शहरों और केंद्रों के नाम के साथ परिणाम घोषित करने का आदेश दिया था. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 20 जुलाई को केंद्रवार रिजल्ट NTA के वेबसाइट पर अपलोड किये गए थे.

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