Kanhaiyalal Murder Case: कन्हैयालाल हत्याकांड मामले में NIA ने हत्यारों के खिलाफ तय किये आरोप, 8 आरोपियों के नाम शामिल

Kanhaiyalal Tailor Murder: अदालत ने आठ आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी, 302, 324(34), 153ए, 153 बी, 295 ए के अलावा यूएपीए की धारा 16, 18 और 20 के साथ ही आर्म्स एक्ट के तहत भी आरोप तय किए गए हैं.

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कपड़े सिलवाने के बहाने दुकान में घुस कर हत्यारों ने कन्हैयालाल की हत्या कर दी थी

Kanhaiyalal Murder Case Udaipur: एनआईए मामलों की विशेष अदालत ने शुक्रवार को उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड (Kanhaiyalal Murder Case) के मामले में आठ आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए हैं. जिनमें मुख्य आरोपी गौस मोहम्मद और रियाज अत्तारी शामिल हैं. मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार को अदालत में गौस मोहम्मद और रियाज अत्तारी के अलावा मोहम्मद मोहसिन, आसिफ, मोहसिन, वसील अली, मोहम्मद जावेद और मुस्लिम मोहम्मद के खिलाफ आरोप तय किए गए हैं. इन सभी को वीसी के जरिए अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल से पेश किया गया था. एक अन्य आरोपी फरहाद मोहम्मद शेख उर्फ बबला के खिलाफ आर्म्स  एक्ट में अभियोजन की मंजूरी नहीं मिलने के चलते उस पर आरोप तय नहीं हो पाए.

व्हाट्सप ग्रुप बना कर रची हत्या की साजिश 

आठों आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी, 302, 324(34), 153ए, 153 बी, 295 ए के अलावा यूएपीए की धारा 16, 18 और 20 के साथ ही आर्म्स एक्ट के तहत भी आरोप तय किए गए हैं. अदालत ने सभी आरोपियों को आगामी 2 फरवरी को अदालत में पेश करने और अभियोजन स्वीकृति पेश करने को कहा है. इससे पहले NIA की विशेष लोक अभियोजक टीपी शर्मा की ओर से चार्ज बहस में कहा था कि, आरोपियों ने व्हाट्सएप पर समूह बनाकर आपराधिक षड़यंत्र रचा और धर्म के नाम पर कन्हैयालाल टेलर की हत्या की थी.

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उनके खिलाफ हत्या, अन्य धर्म और जाति को अपमानित करने के साथ आतंकी गतिविधियों में शामिल रहने का आरोप प्रमाणित माना गया है, इसलिए आरोपियों पर हत्या समेत दुसरे अपराध में आरोप तय किए जाए, जबकि आरोपियों के वकीलों ने बहस कर बचाव किया.

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दुकान में घुसकर की थी नृशंस हत्या

गौरतलब है कि उदयपुर में 28 जून 2022 को आरोपियों ने कन्हैया लाल टेलर की हत्या उसकी दुकान में नृशंस तरीके से कर दी गई थी. हत्यारों ने इस घटना का वीडियो भी बनाया और उसे इंटरनेट पर वायरल भी कर दिया था. इस मामले में पाकिस्तान के सलमान और अबू इब्राहिम भी आरोपी हैं, जिन्हें अदालत फरार घोषित कर चुकी है, जबकि उदयपुर का एक अन्य आरोपी फरहाद मोहम्मद जमानत पर रिहा किया जा चुका है.

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