Rajasthan News: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के तेज गेंदबाज यश दयाल (Yash Dayal) की मुश्किलें अब और बढ़ गई हैं. राजस्थान हाई कोर्ट (Rajasthan High Court) ने उनके खिलाफ चल रहे रेप केस में गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है.
सांगनेर थाने में POCSO एक्ट के तहत मामला
जयपुर की एक युवती ने यश दयाल पर गंभीर आरोप लगाते हुए सांगानेर सदर थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है. युवती का आरोप है कि यश ने उसे क्रिकेट करियर में मदद का झांसा देकर दो साल तक शारीरिक शोषण किया. उस समय लड़की की उम्र महज 17 साल थी, इसलिए पुलिस ने मामला POCSO एक्ट के तहत दर्ज किया है.
'मामला नाबालिग से जुड़ा, स्टे नहीं दे सकते'
हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान यश दयाल के वकील ने दलील दी कि इसी तरह का एक केस गाजियाबाद में भी दर्ज हुआ था, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाई है. लेकिन कोर्ट ने साफ कहा कि यह मामला नाबालिग से जुड़ा है, इसलिए राहत नहीं दी जा सकती. अब इस केस की अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी, और तब तक केस डायरी कोर्ट में पेश करनी होगी.
एक महीने में दूसरा रेप केस, वकील ने बताई साजिश
इससे पहले 8 जुलाई को यूपी की एक युवती ने यश पर शादी का झांसा देकर 5 साल तक शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया था. उस केस में भी एफआईआर दर्ज है, लेकिन यश को फिलहाल उस मामले में कोर्ट से अंतरिम राहत मिल चुकी है. यश दयाल के वकील का दावा है कि यह सब एक सुनियोजित साजिश है. उन्होंने कोर्ट में कहा कि एक गिरोह लगातार झूठे केस दर्ज कराकर खिलाड़ियों और सेलिब्रिटीज को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है.
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