राजस्थान में स्वरोजगार लोन के लिए अब कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन, सरकार ने शुरू किया पोर्टल

अविाश गहलोत ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा वंचित वर्ग के व्यक्तियों के स्वरोजगार के लिए इन निगमों को पहली बार राज्य सरकार की तरफ़ से ऋण उपलब्ध करवाया गया है.

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Rajasthan Self Employment Loan portal

Rajasthan Self Employment Loan: राजस्थान के अनुसूचित जाति-जनजाति, सफाई कर्मचारी, दिव्यांगजन और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए अच्छी खबर है. अब यह सभी स्वरोजगार लोन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने मंगलवार (3 जून) को राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड के ऋण आवेदन पोर्टल का शुभारम्भ किया है.

गहलोत ने सचिवालय स्थित अपने कक्ष में पोर्टल शुभारंभ के मौके पर कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शी और प्रगतिशील सोच के परिणामस्वरूप अनुजा निगम के ऋण पोर्टल में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सफाई कर्मचारी, दिव्यांगजन एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक स्वरोजगार के लोन के लिए अब ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. 

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 31 अगस्त तक कर सकते हैं आवेदन

अविाश गहलोत ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा वंचित वर्ग के व्यक्तियों के स्वरोजगार के लिए इन निगमों को पहली बार राज्य सरकार की तरफ़ से ऋण उपलब्ध करवाया गया है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार वंचित तबके के उत्थान और कल्याण के लिए पूरी तरह संकल्पबद्ध है. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने कहा कि इन वर्गों के आवेदक 31 अगस्त, 2025 तक ऋण के लिए ऑनलाईन आवेदन कर सकेंगे. उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पारदर्शी और सुशासन की मंशा के चलते विभाग ने यह नवाचार किया है. उन्होंने बताया कि आवेदक ऑनलाइन ऋण आवेदन ई-मित्र के माध्यम से अथवा लाभार्थी अपनी स्वयं की एसएसओ आई डी से भर सकता है.

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37.50 करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध कराने का लक्ष्य

गहलोत ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को 37.50 करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है. यह ऋण राशि राज्य सरकार द्वारा अनुजा निगम को उपलब्ध कराई गई है. उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारी एवं दिव्यांगजनों को भारत सरकार की राष्ट्रीय निगमों के माध्यम से लगभग 10 करोड़ रूपए का ऋण उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है.

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गौरतलब है कि बजट घोषणा वर्ष 2025-26 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सफाई कर्मचारी, दिव्यांगगजन एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के डिफाल्टर ऋणियों को ऋण चुकाने में राहत के लिए एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस-वन टाइम सेटलमेंट स्कीम) प्रारम्भ की गई है. इन वर्गों के ऋणी जो 30 सितंबर, 2025 तक अपना मूलधन जमा करा देंगे उनको अतिदेय ब्याज एवं पेनल्टी की छूट भी दी जावेगी तथा राज्य सरकार द्वारा अतिदेय ब्याज एवं पेनल्टी की राशि उपलब्ध कराई जाएगी.

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