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This Article is From Sep 18, 2025

Rajasthan: 3 साल तक सोशल मीडिया से दूर रहेगा, HC ने युवती का फोटो सोशल मीडिया पर डालने वाले को ज़मानत दी 

Rajasthan High Court: मामले के मुताबिक आरोपी ने अलग-अलग आईडी बनाकर युवती के एडिटेड फोटो वीडियो पोस्ट किए थे. वह पीड़ित युवती को ब्लैकमेल करता था. साथ ही युवती की शादी में ही बाधा डालने की कोशिश करता था.

Rajasthan: 3 साल तक सोशल मीडिया से दूर रहेगा, HC ने युवती का फोटो सोशल मीडिया पर डालने वाले को ज़मानत दी 
राजस्थान हाईकोर्ट

Jaipur News: राजस्थान हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया पर गलत कमेंट करने के मामले में एक आरोपी युवक को तीन साल सोशल मीडिया ना चलाने की शर्त पर जमानत दी है. दरअसल, आरोपी ने इंस्टाग्राम पर एक युवती के एडिटेड फोटो और वीडियो डालकर भद्दे कमेंट किए थे. इस मामले में आरोपी के खिलाफ 21 फरवरी को करौली के हिंडौन में मामला दर्ज हुआ था. 

युवती की शादी में ही बाधा डालने की कोशिश करता था

मामले के मुताबिक आरोपी ने अलग-अलग आईडी बनाकर युवती के एडिटेड फोटो वीडियो पोस्ट किए थे. वह पीड़ित युवती को ब्लैकमेल करता था. साथ ही युवती की शादी में ही बाधा डालने की कोशिश करता था. जस्टिस अशोक कुमार जैन की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को सशर्त जमानत के आदेश दिए.

अन्य नाम से भी अकाउंट नहीं बनाएगा

आदेश के मुताबिक युवक इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचेट व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने नाम या किसी अन्य नाम से अकाउंट नहीं बनाएगा. ना ही किसी तरह पीड़िता या उसके परिवार से संपर्क करने की कोशिश कर सकता है. वहीं, आरोपी युवक के एडवोकेट गिरीश खंडेलवाल ने कोर्ट को बताया कि यह मामला मजिस्ट्रेट ट्रायल अपराध की श्रेणी में आता है. युवक अभी 19 साल का है और कोई अपराधिक रिकॉर्ड नहीं है. ऐसे में उसे जमानत का लाभ दिया जाए.

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