Jaipur Hit and Run: जयपुर में ओवर स्पीड कार ने जोमेटो डिलीवरी बॉय को 50 फीट तक घसीटा, अस्पताल में तोड़ा दम

मृतक रोहित के पिता ने कहा, 'मेरी बेटे से बात हुई थी. उसने कहा कि पापा मैं 15 मिनट में लास्ट ऑर्डर देकर आ रहा हूं. लेकिन उसके बाद किसी का कॉल आता है और वो कहता है कि रोहित का एक्सीडेंट हो गया है.'

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Rajasthan News: राजस्थान की राजधानी जयपुर में ऑवर स्पीड के चलते सड़क दुर्घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं. ताजा मामला जयपुर में प्रताप नगर इलाके का है, जहां ओवर स्पीड कार की टक्कर से जोमेटो डिलीवरी बॉय की मौत हो गई है. घटना इतनी भयानक थी कि कार चालक बाइक को 50 फीट तक घसीटते हुए ले गया. घटना से जयपुर में बड़े पैमाने पर ये काम करने वाले गिग वर्कर की रोड सेफ्टी और गहलोत सरकार के समय लाए बिल को लागू करने पर बहस शुरू हो गई है.

पन्नाधाय सर्किल पर हुआ था हादसा

जयपुर के प्रतपानगर में रहने वाला 26 साल का रोहित जोमेटो कंपनी में डिलीवरी का काम करता था, जो अब इस दुनिया में नहीं रहा. शुक्रवार की रात करीब 11 बजे पन्नाधाय सर्किल पर एक ऑवर स्पीड कार से एक्सीडेंट  होने से रोहित की जयपुर सवाईमान सिंह अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई है. एक लापरवाह कार चालक की वजह से अपने जवान बेटे को खोने का दर्द उसके पिता की आखों में साफ तौर पर देखा जा सकता है. जयपुर में ठेला लगाकर जीवन यापन करने वाले रोहित के पिता की सारी उम्मीदें टूट चुकी हैं. रोहित की मां मानसिक तौर पर बीमार हैं. परिवार का सबसे बड़ा सहारा रोहित था, जो अब सड़क हादसे का शिकार हो गया है.

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15 मिनट पहले पापा से की थी बात

मृतक रोहित के पिता ने कहा, 'मेरी बेटे से बात हुई थी. उसने कहा कि पापा मैं 15 मिनट में लास्ट ऑर्डर देकर आ रहा हूं. लेकिन उसके बाद किसी का कॉल आता है और वो कहता है कि रोहित का एक्सीडेंट हो गया है.' इतना कहते ही रोहित के पिता रोने लगते हैं. चाह कर भी वो अपने आंसू नहीं रोक पाए. वहीं थानाधिकारी मुनिन्दर सिंह ने बताया कि, 'हमें पन्नाधाय सर्किल पर एक्सीडेंट की सूचना मिली थी. एक जोमेटो डिलीवरी बॉय का ऑवर स्पीड कार से एक्सेडेंट हो गया है. घायल लड़के की उम्र 26 साल के करीब है.'

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गिग वर्कर बिल लागू होता तो मिलती मदद

अगर पिछली गहलोत सरकार के समय गिग वर्कर को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा देने के लिए लाया गया बिल राजस्थान में लागू हो जाता तो रोहित के परिवार को बड़ा संबल मिल पाता. दरअसल, राजस्थान की पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार गिग वर्कर की सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक मजबूती देने के लिए बिल लेकर आई थी. बिल में प्रावधान था कि एग्रीगेटर कानून का पालन करने में नाकाम रहता है तो उसके लिए जुर्माने और दंड का प्रावधान है. राज्य सरकार पहले उल्लंघन के लिए 5 लाख रुपये तक और बाद के उल्लंघन के लिए 50 लाख रुपये तक का जुर्माना लगा सकती है. फिलहाल राज्यपाल की अनुमति के बाद नियमों की मंजूरी के लिए फाइल सीएम स्तर पर पेंडिंग हैं.

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