गाड़ी चलाते बेटे के वायरल वीडियो पर प्रेमचंद बैरवा ने तोड़ी चुप्पी, जयपुर पुलिस के एस्कॉर्ट पर दिया ये जवाब

Rajasthan Dy CM Statement on Viral Video: राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा के कहा कि बच्चों का गाड़ी में बैठकर घुमना गलत बात नहीं है. उन्होंने किसी भी यातायात नियम की अवहेलना नहीं की है.

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Rajasthan News: राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा (Prem Chand Bairwa) के पुत्र का गाड़ी चलाते एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसे लेकर तरह-तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं. इस मामले पर शुक्रवार को उपमुख्यमंत्री ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने जयपुर पुलिस के एस्कॉर्ट (Jaipur Police Escorts) पर अपना स्टैंड क्लियर किया है.

बेटे की वायरल रील पर प्रेमचंद बैरवा का बयान

बैरवा ने जयपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, 'बच्चों का गाड़ी में बैठकर घुमना गलत बात नहीं है. वीडियो में मेरा बेटा नजर आ रहा है. इसमें कुछ गलत नहीं है. ये मेरा सौभाग्य है कि पीएम मोदी ने मुझ जैसे को उपमुख्यमंत्री बनाया है.  इसके बाद मेरे बेटे को भी महंगी गाड़ियों में बैठने का मौका मिल रहा है. उसने भी अच्छी गाड़ी को देखा है. मेरा बेटा सीनियर स्कूल में पढ़ता है. वो अपने स्कूल के दोस्तों के साथ गया था. मेरा बेटा तो अभी तक 18 साल का भी नहीं हुआ है. बेटे को कोई गाड़ी एस्कॉर्ट नहीं कर रही थी, बल्कि वो गाड़ी सुरक्षा में पीछे-पीछे चल रही थी. इसे अगर कोई बेवजह तूल देता है तो उसकी मर्जी है.'

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जयपुर पुलिस के एस्कॉर्ट पर उठ रहे सवाल

वायरल वीडियो में प्रेमचंद बैरवा के पुत्र एक लग्जरी गाड़ी में अपने दोस्तों संग बैठे हुए नजर आ रहे हैं. यह वीडियो जयपुर के आमेर इलाके में शूट किया गया है. सोशल मीडिया पर लोग मंत्री पुत्र को मिलने वाली एस्कॉर्ट और यातायात नियमों की अवहेलना को लेकर सवाल उठा रहे हैं. कांग्रेस नेताओं ने भी कहा है कि आखिर मंत्री को मिलने वाली एस्कॉर्ट का उपयोग मंत्री पुत्र किस आधार पर कर रहा है? परिवार को केवल विशेष परिस्थितियों में या किसी भी तरह की इंटेलिजेंस रिपोर्ट के आधार पर ही सिक्योरिटी दी जाती है. आखिर किसके कहने पर जयपुर पुलिस की गाड़ी मंत्री पुत्र की गाड़ी को एस्कॉर्ट कर रही है?

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'किसी भी यातायात नियम की अवहेना नहीं हुई'

सवाल यातायात नियमों का भी है, क्योंकि बिना सीट बेल्ट वाहन चलाना भी कानूनी रूप से गलत है. यातायात नियमों के तहत वर्ष 1995 के बाद के सभी वाहनों पर सीट बेल्ट अनिवार्य है. इसके अलावा बिना परिवहन विभाग की अनुमति के गाड़ी की बॉडी को मॉडिफाई करना भी नियमों के खिलाफ है. एचएसआरपी नंबर प्लेट के बिना वाहन चलाना भी नियम विरुद्ध है. हालांकि इन सवालों पर मंत्री प्रेमचंद बैरवा कर कहना है कि यातायात नियमों की किसी भी तरह से अवहेलना नहीं की गई है.

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