Rajasthan: 11 राशन डीलरों की संपत्‍ति‍ होगी कुर्क, 5 हजार क्‍विंटल गेहूं गब‍न करने का आरोप 

Rajasthan: बारां जिला प्रशासन ने राशन डीलरों पर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है, इनसे कुल 1 करोड़ 41 लाख रुपये की वसूली की जाएगी. डीलरों के खिलाफ पीडीआर एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है.  

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Rajasthan: राजस्थान के बारां जिले में 11 राशन डीलरों की संपत्ति कुर्क की जाएगी . इन डीलरों पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गरीबों के ल‍िए आवंटित गेहूं का गबन करने का आरोप है. ज‍िला प्रशासन के न‍िर्देश पर रसद विभाग इन डीलरों पर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इनसे कुल 1 करोड़ 41 लाख रुपये की वसूली की जाएगी. जिला रसद अधिकारी अनिल चौधरी ने बताया कि प्रदेश स्तरीय निरीक्षण टीम की गई जांच में इन 11 राशन डीलरों के यहां गड़बड़ी पाई गई थी.

नोट‍िस का जवाब नहीं देने पर की जा रही कार्रवाई 

उन्होंने कहा क‍ि इन राशन डीलरों ने गरीबों को गेहूं वितरण करने वाले 5 हजार 348 क्विंटल गेहूं का गबन किया. गबन का पता लगने पर विभाग ने इनसे गेहूं के वास्तविक कीमत की वसूली किये जाने का नोटिस दिया गया था. लेकिन, यह डीलर राशि नहीं जमा करा रहे गेहूं का गबन होने की पुष्टि होने के बाद इन डीलरों के खिलाफ पीडीआर एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है. इनके राशन डीलर लाइसेंस पहले ही निरस्त किए जा चुके हैं, और अब इनसे वसूली की प्रक्रिया शुरू की गई है. राशि जमा नहीं कराने पर इन 11 राशन डीलरों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है. 

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इन राशन डीलरों की संपत्‍ति‍ कुर्क होगी 

 सुलोचना बाई (खरखड़ा आसन), रामस्वरूप सहरिया (कवाई सालपुरा), कमल कुमार शर्मा (तेल फैक्ट्री, बारां), नरेंद्र सोनी (ग्राम बामला), जोधराज पांचाल (भटवाड़ा), राठौर तेलघाणी उत्पादक सहकारी समिति (बारां), रामचरण सहरिया (ग्राम सकरावदा), ज्ञानचंद जैन (खेड़लीगंज अटरू), मुंशीराम सहरिया (रेलावन), मोहनलाल सहरिया (गोरधनपुरा), घासीलाल भोल (ग्राम गुसाई खेरखेड़ा) शामिल है.  सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आवंटित गेहूं में गबन करने वाले इन डीलरों की संपत्तियों का पता किया जा रहा है, जिसके बाद इनकी संपत्तियों को नीलाम कर राज्य सरकार की राशि की भरपाई की जाएगी. 

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