Rajasthan: हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब गलता पीठ की कौन करेगा निगरानी? राज्य सरकार ने लिया बड़ा फैसला

Galta Peeth: राजस्थान सरकार ने गलता की पीठ के प्रबंधन और मॉनिटरिंग के लिए कलेक्टर को प्रशासक नियुक्त किया है. राजस्थान हाईकोर्ट ने महंत की नियुक्ति रद्द कर दिया है.  

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गलता पीठ की निगरानी के लिए राज्य सरकार ने प्रशासक नियुक्त कर दिया है.

Galta Peeth: राजस्थान हाईकोर्ट ने 22 जुलाई को जयपुर के गलता पीठ तीर्थ के महंत अवधेशाचार्य की नियुक्त रद्द कर दी. राज्य सरकार ने गलता पीठ की देखरेख के लिए प्रशासक की नियुक्ति कर दिया है. कलेक्टर गलता पीठ के प्रशासक होंगे. गलता पीठ की सभी संपत्तियों का प्रबंधन और संचालन कलेक्टर की निगरानी में किया जाएगा. 

राजस्थान हाईकोर्ट ने गलता पीठ के महंत को हटाया 

एसडीएम जयपुर राजेश जाखड़, एडीएम तृतीय राजकुमार कस्वां, जयपुर तहसीलदार पुष्पेंद्र देशवाल, एसीपी रानू शर्मा और देवस्थान विभाग के महेंद्र कुमार मौके पर पहुंचे. 24 जुलाई दोपहर शाम से देवस्थान विभाग और कलेक्ट्रेट ने गलता तीर्थ और उससे जुड़ी संपत्तियों को टेकओवर करना शुरू कर दिया है.  संपत्तियों की वीडियोग्राफी करवाई. जयपुर कलेक्टर के बोर्ड लगवा दिए गए हैं. मंदिर में रखे दानपात्र के ताले तोड़कर खुलवाया गया. दानपात्र में चढ़ावे के लिए जो पैसे डाले गए थे उसकी गिनती शुरू हो गई. 

पहले जैसे ही गलता पीठ में ठाकुर जी की होती रहेगी पूजा-अर्चना    

मंदिर में पहले जैसे ही पूजा-पाठ और सेवा होती रहेगी. मंदिर में जो पहले ठाकुरजी की पूजा करते थे, वही अभी भी रोज पूजा-पाठ करेंगे. जिला प्रशासन उन्हें सैलरी देगा. जिला प्रशासन रोज इसकी निगरानी करेगा. गलता पीठ की संपत्तियां जयपुर बड़ी चौपड, छोटी चौपड, अजमेर रोड, सिकराय, गंगापुरसिटी, फागी और सवाईमाधोपुर में 38 संपत्तियां हैं.   राजस्थान हाईकोर्ट ने गलता पीठ के महंत अवधेशाचार्य की नियुक्ति को अवैध मानते हुए पद से हटा दिया. गलता पीठ के सभी संपत्ती को राज्य सरकार का बताया. 

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