
Rajasthan News: राजस्थान में फर्जी खाद-बीज को लेकर लगातार कार्रवाई हो रही है. प्रदेश के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा इसको लेकर बहुत सख्त है. वहीं अब राजस्थान में कृषि विभाग ने एक आर्डर जारी किया है. जिसमें बिना लाइसेंस के गांव में किराने की दुकान, दूध की डेरी सहित अन्य विक्रेताओं के द्वारा किसानों को बीज नहीं बचने का आदेश दिया है.
बिना लाइसेंस बीज बेचना अब गैरकानूनी
जानकारी के अनुसार, कृषि विभाग ने नया आदेश जारी किया है जिसमें बिना लाइसेंस के बीज बेचना पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है. अब किराने की दुकानों, दूध की डेयरियों या अन्य अनधिकृत विक्रेताओं को बीज बेचने की अनुमति नहीं होगी.
अगर कोई दुकानदार ऐसा करते पाया गया तो उसके खिलाफ बीज अधिनियम 1966, बीज नियम 1968 और बीज नियंत्रण आदेश 1983 के तहत सख्त कार्रवाई होगी. यह कदम किसानों को नकली बीजों से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए उठाया गया है.
श्रीगंगानगर और अजमेर में छापेमारी
पिछले दिनों श्रीगंगानगर और अजमेर के किशनगढ़ व आसपास के क्षेत्रों में नकली खाद बनाने वाली फैक्ट्रियों पर बड़ी कार्रवाई की गई. शुक्रवार को शुरू हुई जांच का दायरा शनिवार को और बढ़ाया गया.
कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की अगुवाई में कई फैक्ट्रियों पर छापेमारी की गई और उन्हें सील कर दिया गया. यह कार्रवाई नकली खाद और बीज के कारोबार को रोकने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है.
किसानों के हित में कदम
कृषि विभाग और मंत्री मीणा का यह प्रयास किसानों को सस्ते और गुणवत्तापूर्ण संसाधन उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण है. इस कार्रवाई से नकली खाद-बीज का धंधा करने वालों में हड़कंप मच गया है.