Rajasthan: SI भर्ती परीक्षा में आयु सीमा में छूट का विवाद, आज हुई सुनवाई में SC ने क्या कहा ? 

कोर्ट ने निर्देश दिया कि खंडपीठ पहले भर्ती रद्द करने वाली अपील पर फैसला करें. इसके बाद आयु विवाद पर सुनवाई करे. कोर्ट ने अप्रैल 2026 में प्रस्तावित नई परीक्षा को ध्यान में रखते हुए 31 मार्च 2026 तक फैसला सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.

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SI Paper Leak: सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान एसआई भर्ती 2021 से जुड़े आयु सीमा विवाद में महत्वपूर्ण अंतरिम राहत प्रदान की है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस मामले का अंतिम फैसला राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ लेगी, जो दोनों संबंधित अपीलों पर 31 मार्च 2026 से पहले समयबद्ध निर्णय करेगी. जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने सुरजमल मीणा की विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया.

पहले हाईकोर्ट ने तीन साल की सशर्त छूट दी थी 

दरअसल, एसआई भर्ती 2021 में शामिल अभ्यर्थियों ने 2025 की नई विज्ञप्ति के तहत परीक्षा देने के लिए आयु में छूट की मांग की. राजस्थान हाईकोर्ट की एकलपीठ ने 30 अक्टूबर 2025 को तीन साल की सशर्त छूट देकर अनुमति दी, लेकिन खंडपीठ ने 13 नवंबर 2025 को राज्य सरकार की अपील पर इस आदेश पर रोक लगा दी. इसके बाद अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे.

कोर्ट ने क्या कहा ? 

कोर्ट ने नोट किया कि एसआई भर्ती 2021 की वैधता से जुड़ी अपील (डीबी स्पेशल अपील नंबर 1075/2025) उसी खंडपीठ में लंबित है और दिन-प्रतिदिन सुनवाई हो रही है. यदि यह भर्ती रद्द होती है, तो आयु छूट का विवाद (डीबी स्पेशल अपील नंबर 1311/2025) स्वतः सुलझ सकता है.

हाईकोर्ट की खंडपीठ को क्या कहा? 

कोर्ट ने निर्देश दिया कि खंडपीठ पहले भर्ती रद्द करने वाली अपील पर फैसला करें. इसके बाद आयु विवाद पर सुनवाई करे. कोर्ट ने अप्रैल 2026 में प्रस्तावित नई परीक्षा को ध्यान में रखते हुए 31 मार्च 2026 तक फैसला सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.

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