Fine On Washing Car By Drinking Water: राजस्थान के जलदाय विभाग ने एक निर्देश जारी किया है. बताया गया है कि घरों में सप्लाई होने वाले पानी से कार धोने पर सख्त कार्रवाई होगी. पानी के लीकेज पर भी जुर्माना लगाया जाएगा. जुर्माना लगाने के साथ कनेक्शन भी काट दिया जाएगा.
घरेलू कनेक्शन का व्यासायिक इस्तेमाल करने पर रोक
राजस्थान जलदाय विभाग ने कहा कि घरेलू कनेक्शन का व्यवसायिक इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. घरेलू कनेक्शन का व्यवसायिक इस्तेमाल करते मिला तो उनके खिलाफ नोटिस जारी होगी. राजस्थान वॉटर सप्लाई और शिवराज कॉरपोरेशन एक्ट 1979 के तहत नोटिस जारी करके कार्रवाई होगी.
घर के अंदर नलों में लीकेज होने पर लगेगा जुर्माना
घरेलू कनेक्शन के अंदर नलों से भी लीकेज होता है तो उसकी जिम्मेदारी उसके मालिक की होगी. आदेश नहीं मानने पर 1 हजार रुपए जुर्माना लगेगा, उसके साथ उस पर प्रतिदिन ₹50 के हिसाब से जुर्माना भी लगाया जाएगा.
घरेलू कनेक्शन के पानी से भवन निर्माण या व्यवसाय में नहीं कर सकते
जलदाय विभाग के आदेश के बाद घरेलू पानी कनेक्शन का उपयोग कोई भी किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा. जैसे की कोई भी व्यापार, भवन निर्माण या व्यवसाय, सिंचाई, सार्वजनिक फव्वारे, स्विमिंग पूल या कोई सजावटी उपयोग या रेस्तरां, होटल, बोर्डिंग हाउस या आवासीय क्लब, थिएटर और सिनेमाघर, वाहनों को वहीं धोना जहां उन्हें बिक्री या किराये के लिए रखा गया हो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी.
फील्ड पर इंजीनियर फोटो लेंगे और वीडियो बनाकर सबूत जुटाएंगे
फील्ड पर इंजीनियर फोटे लेंगे और वीडियो बनाएंगे. पानी की बर्बादी से जुड़े सबूत को कोर्ट में पेश करेंगे. कोर्ट में पानी का दुरुपयोग साबित होने पर कोर्ट जुर्माना लगाएगा. दोबारा पानी का दुरुपयोग करते मिला तो उसके ऊपर जुर्मान के साथ प्रतिदन 50 रुपए के हिसाब से अतिरिक्त जुर्माना लगेगा.
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