Rajasthan Election 2023: 30 अक्टूबर को जारी होगी चुनाव कार्यक्रम की अधिसूचना, जानें नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख

राजस्थान की सभी 200 विधानसभा सीटों के लिए 30 अक्टूबर को चुनाव कार्यक्रम की अधिसूचना जारी हो जाएगी. अभ्यर्थियों को नामांकन के समय सभी सुसंगत एवं आवश्यक दस्तावेज जैसे जमानत राशि का प्रमाण, प्रारूप-ए एवं बी, शपथ पत्र आदि के साथ आना होगा.

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प्रतीकात्मक चित्र

Rajasthan Assembly Election 2023: राजस्थान की सभी 200 विधानसभा सीटों के लिए 30 अक्टूबर को चुनाव कार्यक्रम की अधिसूचना जारी हो जाएगी. अधिसूचना जारी होने के साथ ही समस्त रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा लोक सूचना जारी की जाएगी. मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि अभ्यर्थियों द्वारा नामांकन प्रपत्र भरने की अंतिम तारीख 6 नवम्बर रहेगी. हालांकि 5 नवबंर को रविवार होने के कारण नामांकन दाखिल नहीं किए जा सकेंगे. नामांकन प्रपत्रों की जांच 7 नवम्बर को की जाएगी. नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख 9 नवम्बर है. पूरे प्रदेश में एक ही चरण में 25 नवम्बर को मतदान प्रक्रिया संपन्न होगी, मतगणना 3 दिसम्बर को होगी.

4-5 व्यक्ति ही दाखिल हो सकते हैं नामांकन कक्ष में

प्रवीण गुप्ता ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अंतर्गत राजस्थान विधानसभा आम चुनाव-2023 के लिए नामांकन दाखिल करते समय सामान्य अभ्यर्थी को 10 हजार रुपये और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी को 5 हजार रुपये जमानत राशि जमा करना होगा.

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नामांकन भरने पहुंचे अभ्यर्थी के साथ 4 व्यक्ति सहित कुल 5 व्यक्ति ही रिटर्निंग अधिकारी (आरओ) के कक्ष में प्रवेश कर सकेंगे. नामांकन भरने पहुंचे व्यक्ति के काफिले में केवल तीन वाहनों को ही आरओ कार्यालय के 100 मीटर के अंदर प्रवेश की अनुमति दी जाएगी. 

नामांकन सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक होगा

नामांकन भरने की प्रक्रिया सुबह 11 बजे से शुरू होगी जो दोपहर 3 बजे तक चलेगी. दोपहर 3 बजे के उपरांत कक्ष में किसी भी व्यक्ति को प्रवेश करने या दस्तावेज लाने की अनुमति नहीं दी जाएगी. उन्होंने निर्देश दिए कि संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी और आरओ भारत निर्वाचन आयोग के इन निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित कराएं. नामांकन भरने की निर्धारित पूरी अवधि में आरओ अपने कार्यालय में उपस्थित रहें एवं संपूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी करायें.

जरूरी कागजों के साथ हों उपस्थित

अभ्यर्थियों को नामांकन के समय सभी सुसंगत एवं आवश्यक दस्तावेज जैसे जमानत राशि का प्रमाण, प्रारूप-ए एवं बी, शपथ पत्र आदि के साथ आना होगा. यदि अभ्यर्थी उसी निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक नहीं है जहां से वह चुनाव लड़ रहा है तो अभ्यर्थी को संबंधित निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली की प्रति या निर्वाचक नामावली से संबंधित भाग की प्रमाणित प्रति दाखिल करनी होगी. एक अभ्यर्थी एक ही निर्वाचन क्षेत्र के लिए 4 नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है एवं अधिकतम 2 निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकता है.

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