वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने, सुधार के लिए हो जाएं तैयार, शुरू हुआ अभियान; जानें लास्ट डेट

1 जनवरी, 2025 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले सभी युवा अपना नाम जुड़ाने के लिए आवेदन कर सकते हैं. आवेदन वोटर हेल्पलाइन एप के माध्यम से किया जा सकता है.

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Voter List Update: राजस्थान में वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने या वोटर आईडी कार्ड में हुई किसी गड़बड़ी को दूर करने का इंतजार कर रहे लोगों के लिए खुशखबरी है. राज्य में वोटर लिस्ट में नए नाम जोड़ने, संशोधन कराने के लिए बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) द्वारा घर-घर जाकर सर्वे करने का कार्य शुरु हो गया है. भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार, यह अभियान 18 अक्टूबर तक जारी रहेगा. अगले साल 06 जनवरी को नई वोटर लिस्ट आएगी. 

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन की उपस्थिति में मंगलवार को आयोग के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक हुई. इसमें आयोग ने एसएसआर-2025 कार्यक्रम की तैयारियों के बारे विस्तार से जानकारी दी. आभियान के दौरान मतदाता सूचियों एवं पहचान पत्रों (एपिक कार्ड) में गलतियों को सुधारा जाएगा. नए नाम जोड़े जाएंगे. इसमें नाम, पते और फोटो के आधार पर मतदाता सूचियों में दोहरी प्रविष्टियों को हटाया जाएगा.

अग्रिम आवेदन में भी कर सकते

ऐसे युवा, जो वर्ष 2025 के दौरान 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर मतदाता की पात्रता हासिल करेंगे. वे भी मतदाता सूचियों में अपने नाम जुड़वाने के लिए अग्रिम आवेदन कर सकते हैं. इन नामों को पात्रता आयु प्राप्त करने की तिथि के अनुरूप एक अप्रैल, एक जुलाई और एक अक्टूबर को मतदाता सूचियों में शामिल कर लिया जाएगा. मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने नए पात्र युवाओं से मतदाता सूची में नाम जुड़ाने की अपील की है.

उन्होंने बताया कि 1 जनवरी, 2025 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले सभी युवा अपना नाम जुड़ाने के लिए आवेदन कर सकते हैं. आवेदन वोटर हेल्पलाइन एप के माध्यम से किया जा सकता है. नए मतदाता घर-घर सर्वे के दौरान बीएलओ से भी सम्पर्क कर सकते हैं. आम मतदाता भी अपने पहचान-पत्र और सूची में विसंगति को दूर करवाने के लिए बीएलओ के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. 

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18 अक्टूबर तक चलेगा सर्वे का काम

18 अक्टूबर तक घर-घर सर्वे काम काम पूरा किया जाएगा. इसके आधार पर मतदाता सूचियों के शुद्धीकरण के बाद 29 अक्टूबर को मतदाता सूचियों के प्रारूप का प्रकाशन किया जाएगा. इन प्रारूप सूचियों पर दावे और आपत्तियां 28 नवम्बर तक प्राप्त की जाएंगी. इनके आधार पर गड़बड़ी को दूर करते हुए मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 6 जनवरी, 2025 को होगा.

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