Rajasthan SI Recruitment 2021: राजस्थान एसआई भर्ती-2021 रद्द होने के मामले में सरकार की अपील पर हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किए हैं. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसपी शर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार की अपील पर सुनवाई करते हुए, एकलपीठ में याचिकाकर्ता रहे कैलाशचंद्र शर्मा और अन्य को नोटिस भेजे हैं. मामले की अगली सुनवाई 5 जनवरी 2026 को होगी. सरकार ने करीब ढाई महीने बाद दायर अपील में कहा है कि कुछ लोगों की गलती के कारण पूरी भर्ती को रद्द करना उचित नहीं है.
ईमानदार और योग्य अभ्यर्थियों का भविष्य प्रभावित
सरकार का तर्क है कि प्रश्नपत्र लीक की घटना सीमित दायरे में हुई थी और यह पूरे राज्य में नहीं फैला. लीक हुआ पेपर सिर्फ कुछ अभ्यर्थियों, आरपीएससी सदस्यों के परिजनों और दलालों तक ही पहुंचा था. अपील में सरकार ने यह भी कहा है कि भर्ती रद्द होने से ईमानदार और योग्य अभ्यर्थियों का भविष्य प्रभावित हो रहा है. यदि जांच एजेंसियां सही और गलत उम्मीदवारों की पहचान कर सकती हैं, तो पूरी भर्ती रद्द नहीं की जानी चाहिए.
आवेदन को मंजूर कर जारी किया गया नोटिस
गौरतलब है कि हाईकोर्ट की एकलपीठ ने 28 अगस्त को एसआई भर्ती को रद्द किया था. इस फैसले के खिलाफ सरकार ने 60 दिन की निर्धारित अवधि खत्म होने के बाद अपील दाखिल की, जिसके साथ देरी माफी का आवेदन भी लगाया गया. अदालत ने इस आवेदन को मंजूर करते हुए नोटिस जारी करने के आदेश दिए.
सरकार की इस अपील के साथ आरपीएससी के पूर्व अध्यक्ष संजय श्रोत्रिय, पूर्व सदस्य मंजू शर्मा और चयनित अभ्यर्थियों की अपीलें भी लगी हुई थीं. इनमें से कई पर नोटिस जारी किए गए हैं, जबकि कुछ मामलों में नोटिस की तामील बाकी है. अदालत ने सभी में नोटिस की तामील सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.
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