Rajasthan News: राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, अब 15 दिन से ज्यादा पट्टे की फाइल नहीं रुकेगी

Rajasthan News: जमीन के पट्टों की फाइल को अब महापौर, सभापति और अध्यक्ष अटका नहीं पाएंगे. भजनलाल सरकार ने सख्ती की है.  

Advertisement
Read Time: 2 mins

Rajasthan News: महापौर, सभापति और अध्यक्षा जमीन के पट्टे से जुड़ी फाइल का 15 दिन में निस्तारण नहीं करते हैं तो स्थानीय निकाय विभाग के उपनिदेशक (क्षेत्रीय) से हस्ताक्षर करवाकर पट्टे जारी किए जा सकेंगे.स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक कुमार पाल गौतम ने इस संबंध में आदेश जारी किए. 

पट्टों के प्रारूप में किया बदलाव 

जमीन, मकान और आवास के पट्टों के प्रारूप में बदलाव किया गया है. इसमें प्रशासन शहरों संग अभियान का लोगो और सीएम की फोटो हटा दिया जाएगा. इसकी जगह केवल पट्टाधारक की ही फोटो लगाने के निर्देश दिया गया है. 

पट्टों पर आयुक्त, उपायुक्त संबंधित अधिकारी साइन करते हैं. इसके बाद पट्टे की फाइल महापौर, सभापति या चेयरमैन के पास जाती है. फाइल पर ये साइन करते हैं. इसके बाद पट्टा होता है. 

कांग्रेस सरकार ने भी दिखाई थी सख्ती 

पहले की कांग्रेस सरकर ने भी सख्ती दिखाई थी. नवबंर 2021 में इसी तरह के आदेश जारी किए थे. प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान फैसला लिया था. पट्टे से संबंधित फाइल पर महापौर और सभापति 15 दिन में हस्ताक्षर नहीं करते तो उनकी डीम्ड अनुमति मानी जाएगी.  ऐसे में निकाय आयुक्त या अधिशासी अधिकारी अपने स्तर पर ही पट्टा जारी कर सकेंगे. 

Advertisement

यह भी पढ़ें: राजस्थान में शादी करने वाली दूसरे राज्यों की महिला भी EWS आरक्षण की हकदार, राजस्थान हाई कोर्ट का फैसला