Rajasthan Transport Department Order: राजस्थान परिवहन विभाग ने ट्रक समेत व्यवसायिक वाहन चालकों के लिए 8 घंटे ड्राइविंग की अवधि तय कर दी है. प्रदेश में हर दिन सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही है. नींद पूरी नहीं होने के चलते ड्राइवर को वाहन चलाते समय झपकी आ जाती है, जिससे कई बार हादसे हो जाते हैं. कई हादसों में बड़े स्तर पर जनहानि भी हुई है. इसी के मद्देनजर विभाग ने यह फैसला लिया है. केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना करने के लिए 3 जुलाई को परिवहन मंत्रालय के सचिव और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के सचिव ने संयुक्त वीसी की थी. इस वीसी में सभी राज्यों के अधिकारियों को कमर्शियल वाहन के ड्राइवर के लिए निर्धारित समयावधि के नियम बनाने के निर्देश दिए गए थे.
सुप्रीम कोर्ट ने 17 अप्रैल को दिया था आदेश
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल 17 अप्रैल को देशभर के ट्रक ड्राइवरों के लिए 24 घंटे में केवल 8 घंटे ही वाहन चलाने के आदेश दिए थे. राज्य सरकार की ओर से ट्रक ड्राइवरों और आम नागरिकों की सेफ्टी के लिए परिवहन विभाग के साथ पुलिस विभाग और श्रम विभाग को जिम्मेदारी सौंपी गई है. इसके बाद 25 जुलाई को राजस्थान सरकार ने सभी जिला कलक्टर को निर्देश जारी किए हैं.
जिला स्तर पर चलाए जाएंगे जागरूकता कार्यक्रम
सरकार के आदेश में श्रम विभाग में पंजीकृत संस्थाओं से कॉर्डिनेशन करके सुप्रीम कोर्ट के आदेश का प्रचार-प्रसार करने का जिम्मा दिया है. साथ ही जागरुकता के लिए विभिन्न यूनियनों के साथ जिला स्तर पर वर्कशॉप आयोजित करने के लिए निर्देश दिए हैं. इसके लिए जिला स्तरीय अधिकारियों के जिला स्तर पर समझाइश एवं जागरुकता के बाद अभियान चलाकर कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं. समझाइश के बाद सुधार ना होने पर उचित कार्रवाई की जाएगी.
पता कैसे लगाए कि ड्राइवर ने कितने घंटे वाहन चलाया
हालांकि आदेश के बाद से ही अधिकारियों के सामने यह बड़ी चुनौती है कि ये कैसे तय करेंगे कि किस चालक ने कितने घंटे वाहन चलाया? इस संबंध में भी अधिकारी प्लानिंग कर रहे हैं. साथ ही, ट्रक में जीपीएस लगाना और अन्य तरीकों पर विचार किया जा रहा है.
यह भी पढ़ेंः परीक्षा के बाद रात भर बस स्टैंड पर भटकते रहे अभ्यर्थी, नहीं मिलीं रोडवेज