दिवाली से पहले राजस्थान के कर्मचारियों को बड़ी सौगात, भजनलाल सरकार ने NPS और OPS के बीच लिया बड़ा फैसला

राजस्थान सरकार ने NPS और OPS के बीच राज्य के कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है. साथ ही सरकार ने OPS बहाल के संकेत दे दिये हैं.

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Rajasthan NPS-OPS: राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के बीच नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) और ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) को लेकर दुविधा बनी हुई है कि राजस्थान सरकार क्या फैसला लेगी. हालांकि राजस्थान की भजनलाल सरकार ने राज्य के कर्मचारियों को दिवाली से पहले बड़ी राहत दी है. वहीं इस फैसले से के बाद यह भी कहा जा रहा है कि सरकार OPS को खत्म नहीं करेगी इसकी पूरी संभावना है. ऐसा इसलिए की वित्त विभाग की ओर से शुक्रवार (4 अक्टूबर) को एक चिट्ठी जारी की गई है.

दरअसल, राजस्थान सरकार ने कहा है कि जिन राज्य कर्मचारियों ने NPS के तहत पैसा निकाल लिया है. उन्हें वह पैसा फिलहाल जमा नहीं कराना होगा. उनकी निकाली गई राशि को रिटायरमेंट के दौरान समायोजन (Adjustment) कर लिया जाएगा. सरकार के इस आदेश के बाद कहा जा रहा है कि राजस्थान में OPS लागू रहने की ज्यादा संभावना जताई जा रही है.

वित्त विभाग ने चिट्ठी में क्या कहा

राजस्थान वित्त विभाग द्वारा जारी परिपत्र में कहा गया है कि जो कर्मचारी 1 जनवरी 2004 या उसके बाद नियुक्त हुए हैं और NPS के अंतर्गत राशि का आहरण कर लिया था. उनकी आहरित की गई राशि जमा कराने की शिथिलता प्रदान की जाती है (यानी राशि जमा कराने पर रोक लगाई जाती है). इस राशि को सेवानिवृत्ति (Retirement) के समय नियमानुसार गणना कर समायोजित (Adjust) किया जाएगा.

साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस परिपत्र के जारी होने के बाद भी अगर 1 जनवरी 2004 एवं उसके पश्चात् नियुक्त कार्मिकों द्वारा NPS के अन्तर्गत राशि आहरण के लिए आवेदन किया जाता है तो संबंधित कार्मिकों को राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के अन्तर्गत पात्र नहीं माना जायेगा तथा उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ प्राप्त नहीं होगा.

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सरकार के इस फैसले के बाद कहा जा रहा है कि राजस्थान सरकार ने OPS लागू रहने को लेकर बड़ा संकेत दिया है. ऐसे में राज्य में OPS बहाल रह सकता है.

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