Rajasthan News: चार दिन पहले भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने राजस्थान की राजधानी जयपुर (Jaipur) में बड़ी कार्रवाई करते मत्स्य विभाग के निदेशक प्रेमसुख बिश्नोई (IAS Premsukh Bishnoi) और सहायक निदेशक राकेश देव (Rakesh Dave) को 35 हजार रुपये की कथित रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया था. अब इस मामले में राज्यपाल कलराज मिश्र (Kalraj Mishra) ने कड़ा एक्शन लेते हुए आईएएस ऑफिसर को रिश्वतखोरी के आरोप में सस्पेंड कर दिया है.
आदेश में क्या लिखा?
संयुक्त शासन सचिव डॉ. प्रिया बलराम शर्मा ने इस संबंध में एक आदेश जारी करते हुए लिखा, 'आईएएस प्रेम सुख बिश्नोई को एसीबी द्वारा रजिस्टर्ड अपराध संख्या 13/2024 अंतर्गत धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, एवं धारा 120B IPC में प्रथम दृष्टता लिप्त पाए जाने पर ब्यूरो द्वारा 19 जनवरी को गिरफ्तार किया जाकर 48 घंटे से अधिक पुलिस/न्यायिक हिरासत में रखा गया. अत: राज्य सरकार, अखिल भारतीय सेवाएं (अनुशासन एवं अपील) नियम 1969 के नियम 3(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आईएएस प्रेम सुख बिश्नोई को उनकी गिरफ्तारी से निलंबित माने जाने के एतद्वारा आदेश प्रदान करती है. निलंबन काल के दौरान बिश्नोई जयपुर में कार्मिक विभाग के मुख्यालय प्रमुख शासन सचिव कार्यालय में रहेगा.'
ACB कोर्ट ने भेजा जेल
बताते चलें कि आईएएस ऑफिसर प्रेमसुख बिश्नोई की एसीबी ने गिरफ्तारी के बाद 48 घंटे की रिमांड पर रखा था जो सोमवार को समाप्त हो गई थी. इसके बाद एसीबी ने आरोपी को एसीबी कोर्ट ने में पेश किया. जहां से अदालत ने मत्स्य विभाग के डायरेक्टर और एडिशनल डायरेक्टर को रिश्वतखोरी के आरोप में जेल भेज दिया. इस केस की जांच कोर्ट ने एसीबी के डिप्टी अभिषेक पारिक को सौंप दी है. आईएएस ऑफिसर पर मछली ठेकेदार से लाइसेंस के एवज में 35 हजार रुपये की रिश्वत लेने का आरोप है.
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