राजस्थान HC जस्टिस ने RPSC सचिव की लगाई क्लास, कोर्ट में ही चेक किया अधिकारिक वेबसाइट... कहा- बुरे फंस जाओगे

सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट जस्टिस अशोक कुमार जैन ने आरपीएससी के कामकाज को लेकर नाराजगी जाहिर की. कोर्ट ने मौखिक रूप से आरपीएससी सचिव को यह तक कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं. आप बुरा फंस जाओगे.

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Rajasthan High Court: राजस्थान हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण सुनवाई करते हुए RPSC की ओर से 7 दिसंबर आयोजित करवाई जा रही असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा पर रोक लगा दी है. हाई कोर्ट ने परीक्षा पर रोक लगाने के साथ-साथ आरपीएससी को असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा को लेकर सिलेबस जारी करने का भी निर्देश दिया है. कोर्ट ने यह भी कहा है कि परीक्षा से कम से कम 30 दिन पहले सिलेबस जारी किया जाए. जस्टिस अशोक कुमार जैन की एकल पीठ ने यह फैसला दिया. 

सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट जस्टिस अशोक कुमार जैन ने आरपीएससी के कामकाज को लेकर नाराजगी जाहिर की. कोर्ट ने मौखिक रूप से आरपीएससी सचिव को यह तक कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं. आप बुरा फंस जाओगे.

कोर्ट में ही जस्टिस ने RPSC की आधिकारिक वेबसाइट चेक किया

मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील एडवोकेट आनंद शर्मा ने बताया कि आरपीएससी सचिव की ओर से कोर्ट में शपथ पत्र पेश किया गया था. इसमें उन्होंने यह कहा कि आयोग ने 8 अक्टूबर 2025 को सिलेबस जारी किया है. इसके बाद माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि आप हमें अधिकारिक वेबसाइट पर सिलेबस दिखाइए. सचिव सिलेबस नहीं दिखा पाए. इसके बाद जज साहब ने खुद आरपीएससी की वेबसाइट खुलवाकर कोर्ट रूम में सभी नोटिफिकेशन चेक करवाए. वेबसाइट पर कोई नोटिफिकेशन नहीं मिला और ना ही आयोग कोई अन्य प्रेस विज्ञप्ति या नोटिस कोर्ट के समक्ष पेश कर पाया.

कोर्ट ने RPSC से कहा बुरा फंस जाओगे 

इस पर कोर्ट ने नाराज होते हुए सचिव को फटकार लगाई. साथ ही यह तक कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं. जांच के आदेश दे देंगे तो बुरा फंस जाओगे. कोर्ट की कार्रवाई ने आयोग के कामकाज पर एक बार फिर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं.

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