Rajasthan: जर्जर स्कूल भवनों पर HC सख्त, सरकार से पूछा- आपने अब तक क्या किया? 7 दिन में जवाब दें

अदालत ने राज्य सरकार से उनके एक्शन प्लान पर 25 अगस्त तक जवाब पेश करने के लिए आदेश दिए हैं.

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राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर पीठ.

Rajasthan: राजस्थान हाईकोर्ट ने झालावाड़ के पिपलादी में स्कूल की छत गिरने से जुड़े मामले में स्वतः संज्ञान लिया है. न्यायालय ने प्रदेश में स्कूल भवनों के बदहाल होने पर नाराजगी जताई. राजस्थान हाई कोर्ट ने इस मामले में सरकार को 7 दिन के भीतर जवाब पेश करने के लिए कहा है. जस्टिस महेंद्र कुमार गोयल और जस्टिस अशोक कुमार जैन की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से पूछा कि अपने जर्जर भवनों के लिए क्या किया?

हाईकोर्ट ने मामले में एडवोकेट एस एस होरा और तन्मय ढांढ को मामले में न्यायमित्र नियुक्त किया है. इन्हें मामले में रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है. साथ ही, राज्य सरकार से उनके एक्शन प्लान पर 25 अगस्त तक जवाब पेश करने के लिए आदेश दिए हैं.

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एक्शन में दिखी सरकार 

वहीं, दूसरी और घटना के बाद सरकार भी एक्शन में दिखी. उदयपुर के कोटडा ब्लॉक में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर स्कूल का छज्जा गिरने से एक बालिका की मौत हो गई थी. इसके बाद शिक्षा मंत्री ने निर्माण कार्य के निरीक्षण के लिए थर्ड पार्टी को नियुक्त करने के आदेश दिए है. आदेश के मुताबिक निर्माण कार्य के लिए शिक्षा विभाग के कार्मिक नहीं बल्कि थर्ड पार्टी निरीक्षक रिपोर्ट पेश करेंगे. इसके बाद ही ठेकेदार को भुगतान किया जाएगा.

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