Rajasthan: SI भर्ती मामले में आज हाई कोर्ट में फिर सुनवाई, RPSC रखेगा अपना पक्ष 

राज्य विशेष शाखा (SOG) की रिपोर्ट में भी RPSC पर गंभीर सवाल उठाए गए थे. रिपोर्ट के मुताबिक परीक्षा पहले एक दिन में आयोजित होनी थी, लेकिन बाद में इसे तीन दिन में कराया गया, जबकि इससे बड़ी परीक्षाएं एक दिन में हुई थीं.

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SI recruitment scam hearing: राजस्थान हाईकोर्ट में आज एसआई भर्ती घोटाले की सुनवाई होगी. इससे पहले शुक्रवार को समय की कमी के कारण सुनवाई नहीं हो सकी थी. आज की सुनवाई में राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) अपना पक्ष रखेगा. पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने RPSC के कार्यप्रणाली पर कड़ी टिप्पणियां की थीं. न्यायालय ने पूछा था कि क्या यह संस्था मृतप्राय हो चुकी है और इसका कोई जिम्मेदार व्यक्ति है या नहीं? कोर्ट ने RPSC के चेयरमैन को भी फटकार लगाई थी और सवाल किया था कि जब आयोग के सदस्य ही पेपर लीक में शामिल थे, तो एफआईआर क्यों नहीं दर्ज करवाई गई?

RPSC पर उठाए थे गंभीर सवाल

राज्य विशेष शाखा (SOG) की रिपोर्ट में भी RPSC पर गंभीर सवाल उठाए गए थे. रिपोर्ट के मुताबिक परीक्षा पहले एक दिन में आयोजित होनी थी, लेकिन बाद में इसे तीन दिन में कराया गया, जबकि इससे बड़ी परीक्षाएं एक दिन में हुई थीं. SOG ने परीक्षा केंद्रों के चयन में पारदर्शिता न बरतने और केंद्रों पर जैमर, कैमरे व वीडियोग्राफी जैसी सुरक्षा व्यवस्था न होने की बात भी कही थी. रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि RPSC ने गोपनीयता के नाम पर जांच में अपेक्षित सहयोग नहीं किया और कई आधिकारिक काम अनौपचारिक रूप से किए गए.

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RPSC अपनी सफाई पेश कर सकता है

आज की सुनवाई में RPSC अपनी सफाई पेश कर सकता है. सरकार की ओर से इस मामले में अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह पैरवी कर रहे हैं. वे लगातार याचिकाकर्ताओं की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं. वहीं, याचिकाकर्ता कैलाश शर्मा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आरपी सिंह और अधिवक्ता हरेंद्र नील पैरवी कर रहे हैं, जो भर्ती को रद्द करने की मांग कर रहे हैं.

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आ सकता है फैसला 

इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) और करीब सौ ट्रेनी एसआई भी पक्षकार बने हैं. ट्रेनी एसआई की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता स्वदीप सिंह होरा, अधिवक्ता तनवीर अहमद, आर. एन. माथुर समेत अन्य वकील पैरवी कर रहे हैं. आज की सुनवाई में इन सभी पक्षों की दलीलों के आधार पर महत्वपूर्ण फैसला आ सकता है.

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