Rajasthan High court: सीआई कानूनगो और कांस्टेबल की हत्या के 5 दोषियों को मिली जमानत, 2 को राहत नहीं

Rajasthan High Court: राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस निरीक्षण कानूनगो और कांस्टेबल की गोली मारकर हत्या करने के मामले में 5 दोषियों की सजा स्थगित कर दिया. उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया.

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प्रतीकात्मक तस्वीर.

Rajasthan High Court: सीकर के तत्कालीन पुलिस निरीक्षक मुकेश कानूनगो और कांस्टेबल रामप्रकाश की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. राजस्थान हाईकोर्ट ने इस मामले में 5 दोषियों ओमप्रकाश, दिनेश कुमार, रामपाल, अनुज और आमिर की सजा स्थगित कर दिया. उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया.

मुख्य अभियुक्त को नहीं मिली राहत 

मुख्य अभियुक्त अजय चौधरी और जगदीप हो राहत देने से इनकार कर दिया. न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह और न्यायाधीश आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने उम्रकैद की सजा के खिलाफ दायर अपील के साथ प्रार्थना पत्रों पर यह आदेश दिया. 

पांचों के खिलाफ सीधे गोली चलाने का आरोप नहीं था  

प्रार्थीपक्ष की ओर से कहा गया वे पांच साल से जेल में हैं. अपील के निस्तारण में समय लगेगा. पांच जनों के खिलाफ सीआई और कांस्टेबल पर गोली चलाने का सीधा आरोप नहीं है. मुख्य अभियुक्त अजय और जगदीप की ही घटनास्थल पर मौजूदगी थी. बरामद हथियार भी एफएसएल रिपोर्ट से मेल नहीं खाता. राज्य सरकार की ओर से कहा कि दो पुलिसकर्मियों की हत्या का मामला है, ऐसे में सजा को स्थगित नहीं किया जा सकता. 

2018 में सीआई कानूनगो और कांस्टेबल की हुई थी हत्या   

6 अक्टूबर 2018 को रात्रि गश्त के दौरान पुलिस निरीक्षक कानूनगो और कांस्टेबल रामप्रकाश की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. 11 जुलाई 2023 को फतेहपुर की एडीजे कोर्ट ने आरोपियों को दोषी पाया. सातों को उम्रकैद की सजा सुनाई. अब राजस्थान हाईकोर्ट ने अपने फैसले में पांच जनों को जमानत पर रिहा करने के आदेश की राहत दी है. 

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