Asaram: फिर जेल से बाहर आएगा आसाराम, राजस्थान हाईकोर्ट से मिली अंतरिम जमानत

Rajasthan High Court: राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम को अंतरिम जमानत दी. इलाज के लिए कोर्ट ने राहत दी है.

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फाइल फोटो

Court grants interim bail to Asaram: रेप मामले में दोषी आसाराम को हाईकोर्ट से राहत मिली है. कोर्ट ने आसाराम को 30 जून तक अंतरिम जमानत दी है. आसाराम के अधिवक्ताओं की ओर से उपचार के लिए अंतरिम जमानत को आगे बढ़ाए जाने की याचिका लगाई गई थी. वहीं, पीडिता की ओर से अंतरिम जमानत रद्द करने का आग्रह किया गया था. फिलहाल निजी अस्पताल में आसाराम का इलाज जारी है. याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट की डबल बेंच ने आसाराम की अंतरिम जमानत को आगे बढ़ा दिया. इस मामले में 2 अप्रैल को भी सुनवाई हुई थी. उस दौरान जस्टिस दिनेश मेहता और जस्टिस विनीत कुमार माथुर की बेंच ने आसाराम को राहत देने से इनकार किया था.

कोर्ट की शर्तों के उल्लंघन की भी बात आई थी सामने

दरअसल, आसाराम के प्रवचन के वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं. इसे लेकर कोर्ट ने आदेश में कहा था कि यह निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट की शर्तों का उल्लंघन है. इस पर कोर्ट ने आसाराम के वकील से शपथ पत्र मांगा, ताकि यह प्रमाणित किया जा सके कि सुप्रीम कोर्ट की शर्तों का उल्लंघन नहीं हुआ है. इसके बाद मामले को आज (7 अप्रैल) सूचीबद्ध किया गया था.

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जमानत की शर्तें क्या थीं?

आसाराम को पिछली बारी अंतरिम जमानत देते वक्त कोर्ट ने अनुयायियों से समूह में नहीं मिलना, सभाओं को संबोधित नहीं करना, मीडिया से बात नहीं करना, सुरक्षा में तैनात 3 पुलिसकर्मियों का खर्च उठाना जैसी शर्तें रखी थीं. हालांकि प्रवचन के वीडियो सोशल मीडिया के जरिए सामने आ गए. इस वजह से अब आसाराम को अंतरिम जमानत अवधि आगे बढ़ाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

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