क्रिकेटर रवि बिश्नोई को मिली राजस्थान हाई कोर्ट से राहत, स्कूटर के नंबर के मामले में नोटिस पर लगी रोक

राजस्थान हाईकोर्ट ने क्रिकेटर रवि बिश्नोई को बड़ी राहत दी है. परिवहन विभाग की ओर से पुराने वाहन पंजीयन को लेकर जारी नोटिस पर अदालत ने अंतरिम रोक लगा दी है. साथ ही वाहन के रजिस्ट्रेशन स्टेटस को यथावत रखने के निर्देश दिए हैं.

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राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर.

Rajasthan News: राजस्थान उच्च न्यायालय ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी Ravi Bishnoi को बड़ी राहत देते हुए परिवहन विभाग द्वारा जारी नोटिस की प्रभावी कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी है. यह नोटिस मोटर वाहन अधिनियम की धारा 55(5) के तहत पुरानी सीरीज के वाहन पंजीयन को लेकर जारी किया गया था.

विंटेज स्कूटर को लेकर जारी हुआ था नोटिस

प्रकरण के अनुसार सवाई माधोपुर के जिला परिवहन अधिकारी ने 18 दिसंबर 2025 को रवि बिश्नोई को उनके विंटेज स्कूटर पंजीयन संख्या RNY-0056 के संबंध में नोटिस जारी किया था. बिश्नोई ने इस नोटिस को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की. सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रथम दृष्टया मामले की परिस्थितियों को देखते हुए नोटिस के प्रभाव और संचालन पर स्थगन आदेश जारी कर दिया.

रजिस्ट्रेशन स्टेटस रहेगा यथावत

न्यायालय ने प्रतिवादियों को निर्देश दिया कि संबंधित वाहन के पंजीयन प्रमाण पत्र की स्थिति वाहन सिटीजन सर्विस पोर्टल पर यथावत रखी जाए. इससे याचिकाकर्ता को किसी प्रकार की प्रशासनिक असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा.

प्रदेशभर में चल रही है कार्रवाई

उल्लेखनीय है कि हाल ही में पूरे राजस्थान में पुरानी सीरीज के वाहन पंजीयन को लेकर परिवहन विभाग सक्रिय है और कई वाहन धारकों को नोटिस भेजे गए हैं. ऐसे में यह आदेश अन्य समान मामलों के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता मुक्तेश महेश्वरी, युवराज सिंह मेड़तिया और मनोज कुमार पंचारिया ने पक्ष रखा. मामले की अगली सुनवाई नियत तिथि पर होगी.

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