स्टेनोग्राफर भर्ती 2024 पर राजस्थान हाई कोर्ट ने लगाई अंतरिम रोक, RSSB से मांगा जवाब

ऱाजस्थान हाई कोर्ट ने स्टेनोग्राफर भर्ती-2024 में नियुक्तियों पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया है. साथ ही कर्मचारी चयन बोर्ड से जवाब मांगा है.

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Stenographer Recruitment 2024 Stay: राजस्थान हाई कोर्ट ने स्टेनोग्राफर भर्ती-2024 को लेकर बड़ा फैसला लिया है. हाई कोर्ट ने स्टेनोग्राफर भर्ती-2024 में नियुक्तियों पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया है. जस्टिस अशोक कुमार जैन की एकलपीठ ने दिनेश शर्मा सहित अन्य याचिकाकर्ताओं की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया. जिसमें कहा गया है कि इस भर्ती पर तत्काल अंतरिम रोक लगाया जाए. वहीं कोर्ट ने कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) से जवाब भी तलब किया है.

नियम के विरुद्ध अतिरिक्त छूट

अदालत ने कहा कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने भर्ती का विज्ञापन जारी करने के बाद बिना किसी आधिकारिक आदेश के अपात्र अभ्यर्थियों को पांच फीसदी की अतिरिक्त छूट प्रदान कर दी. यह नियमों के विरुद्ध है. सुनवाई के दौरान न्यायालय ने कर्मचारी चयन बोर्ड से इस संबंध में जवाब भी मांगा है.

5 फीसदी छूट का नियम था कुछ और

याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता संदीप पाठक ने न्यायालय को बताया कि चयन बोर्ड ने 26 फरवरी 2024 को स्टेनोग्राफर पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की थी, जिसमें प्रावधान था कि उम्मीदवारों की अधिकतम 20 प्रतिशत गलतियों तक स्वीकार की जाएंगी. केवल पर्याप्त संख्या में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में ही अतिरिक्त पांच प्रतिशत छूट देने का नियम बनाया गया था.

पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी के बाद भी छूट दी

इसके बाद बोर्ड ने 21 अक्टूबर को चयन सूची जारी की.  भर्ती में पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी थे. इसके बावजूद बोर्ड ने पांच प्रतिशत की अतिरिक्त छूट लागू कर दी और अपात्र अभ्यर्थियों को चयन सूची में शामिल कर लिया. याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि अब यही सूची नियुक्तियों के लिए आधार बनाई जा रही है, जिस पर अदालत ने फिलहाल रोक लगा दी है.

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