RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक, कोर्ट ने कहा पहले सिलेबस जारी करें

असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की तारीख 7 दिसंबर था. लेकिन  आरपीएससी की ओर से भर्ती परीक्षा का सिलेबस जारी नहीं किये जाने के बाद इस पर सवाल खड़े किये गए थे और इस मामले में हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी.

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RPSC Assistant Professor recruitment exam: राजस्थान हाई कोर्ट ने RPSC की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा पर रोक लगाने का आदेश दिया है. वहीं कोर्ट ने आदेश दिया है कि पहले भर्ती परीक्षा के लिए विस्तृत सिलेबस जारी करें. कोर्ट ने कहा है कि सिलेबस जारी करने के 30 दिन बाद परीक्षा का आयोजन करवाएं. बता दें असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की तारीख 7 दिसंबर था. लेकिन  आरपीएससी की ओर से भर्ती परीक्षा का सिलेबस जारी नहीं किये जाने के बाद इस पर सवाल खड़े किये गए थे और इस मामले में हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी.

राजस्थान हाईकोर्ट ने मंगलवार को इस विषय में आरपीएससी सचिव को तलब किया था. वहीं बुधवार को हुई सुनावाई में सचिव रामनिवास मेहता कोर्ट में पेश हुए. सुनवाई के बाद कोर्ट ने परीक्षा पर रोक लगाने का आदेश दिया.

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने बताया कि आरपीएससी ने सिलेबस जारी नहीं किया और आवेदन करने के बाद समय भी कम दिया. कोर्ट ने मामले में सचिव को शपथ पत्र के साथ तलब किया.

जल्दबाजी में परीक्षा कराए जाने का आरोप

अभ्यर्थियों का आरोप है कि आयोग ने परीक्षा के लिए कोई भी सिलेबस जारी नहीं किया है. वही जल्दबाजी में इस परीक्षा को करवाया जा रहा है. इसको लेकर अभ्यर्थी भारतीय जनता पार्टी की कार्यालय पहुंचे और जनसुनवाई में मंत्रियों से इसके लिए मुलाकात करने की कोशिश भी की.

सितंबर में जारी हुआ था विज्ञापन 

परीक्षा दे रहे अभ्यर्थी श्रीकांत सोनी ने बताया कि भर्ती का विज्ञापन सितंबर में जारी हुआ था. तब आरपीएससी की ओर से कहा गया था कि जल्दी डीटेल्ड सिलेबस डाला जाएगा. लेकिन कई बार मांग करने के बावजूद आरपीएससी की ओर से सिलेबस नहीं जारी किया गया है. आरपीएससी आनन फानन में एग्जाम कराने पर तुली है.

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