राजस्थान हाई कोर्ट ने DGP राजीव शर्मा को किया तलब, पॉक्सों मामले में लापरवाही

सुनवाई में यह सामने आया कि मामले से जुड़ा दुष्कर्म का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, फिर केस को एक SI के हाथों में सौंपा गया.

विज्ञापन
Read Time: 2 mins

Rajasthan DGP: राजस्थान हाईकोर्ट ने पॉक्सो मामलों की जांच को लेकर पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर टिप्पणी करते हुए पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) राजीव शर्मा को तलब किया है. अदालत ने डीजीपी को 2 दिसंबर को व्यक्तिगत रूप से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने आरोपी नितिन की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान यह फैसला दिया है. 

सुनवाई में यह सामने आया कि मामले से जुड़ा दुष्कर्म का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, फिर भी पुलिस ने जांच का जिम्मा सब-इंस्पेक्टर (एसआई) स्तर के अधिकारी को सौंप दिया. साथ ही, वीडियो वायरल होने के बावजूद आईटी एक्ट की धाराओं में कोई कार्रवाई नहीं की गई.

पॉक्सो जैसे मामलों में अनुभव महत्वपूर्ण

अदालत ने टिप्पणी की कि पॉक्सो जैसे गंभीर और संवेदनशील मामलों में जांच अधिकारी का पद और अनुभव अत्यंत महत्वपूर्ण होता है. ऐसे अपराधों की जांच पुलिस निरीक्षक (इंस्पेक्टर) या उससे उच्च अधिकारी द्वारा की जानी चाहिए, ताकि जांच निष्पक्ष, सक्षम और प्रभावी हो सके. न्यायालय ने कहा कि जब मामला सार्वजनिक चर्चा का विषय बन चुका था और वीडियो भी वायरल हुआ, तब भी जांच निचले पदस्थ अधिकारी को देना उचित नहीं था.

अदालत ने डीजीपी से स्पष्टीकरण मांगा है कि पॉक्सो जैसे संवेदनशील मामलों की जांच उच्च स्तर के अधिकारियों को क्यों नहीं सौंपी जा रही है.

Advertisement

इससे पूर्व, नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में बहरोड़ सदर थाना पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी को गिरफ्तार किया था. ट्रायल कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद आरोपी ने हाईकोर्ट में राहत के लिए याचिका दायर की थी.

यह भी पढ़ेंः बैंक उप प्रबंधक ने की 5198000 रुपये की ठगी, लिये फर्जी लोन... कस्टमर के बैंक अकाउंट से ट्रांसफर किये लाखों

Advertisement