Rajasthan: झुंझुनू के पॉक्सो कोर्ट ने किशोरी से रेप के मामले में आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई. साथी ही 71 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया. युवक ने 15 साल की किशोरी से रेप किया. इसके बाद वह 6 महीने की गर्भवती हो गई तो मामला सामने आया. किशोरी के परिजनों ने उदयपुरवाटी थाने में केस दर्ज कराया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था.
पहाड़ियों में किया रेप
पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक सुरेंद्र सिंह भाम्बू ने बताया कि उदपुरवाटी थाने में 15 फरवरी 2023 में पीड़िता के परिजनों ने मामला दर्ज करवाया था. पुलिस को दी तहरीर में बताया कि फूलचंद जोगी उदयपुरवाटी के मनसा माता मंदिर में श्रद्धालुओं की सेवा करता था. उसकी बेटी भी मंदिर में आती-जाती थी. खोह निवासी फूलचंद जोगी ने करीब 5-6 महीने पहले उसकी बेटी को पहाड़ियों में ले जाकर रेप किया.
जान से मारने की धमकी भी दी
रेप की बात किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी. इसकी वजह से उसने किसी को रेप के बारे में नहीं बताया. उसकी बेटी का जब पेट बढ़ने लगा तो उसे नीमकाथाना ले जाकर डॉक्टर को दिखाया गया, जहां पर डॉक्टर ने गर्भवती होने की जानकारी दी. इसके बाद जब परिजनों ने बच्ची से पूछा तो उसने घटना की जानकारी दी.
पीड़िता ने बच्चे को जन्म दिया
इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए खोह निवासी फूलचंद जोगी को गिरफ्तार कर लिया. साथ ही कोर्ट में चालान भी पॉक्सो और SC/ST एक्ट की धाराओं में पेश किया. दुष्कर्म पीड़िता ने बच्चे को भी जन्म दिया. बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाया तो आरोपी के डीएनए से मैच हो गया.
DNA रिपोर्ट को सबसे बड़ा आधार माना
कोर्ट ने फैसला सुनाते वक्त DNA टेस्ट की रिपोर्ट को सबसे बड़ा आधार माना, और आरोपी को सजा सुनाई. इससे पहले कोर्ट में 17 गवाहों के बयान दर्ज करवाए. कुल 46 दस्तावेज प्रस्तुत किए गए, जिसके बाद दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद जज इसरार खोखर ने आरोपी को दोषी मानते हुए अलग-अलग धाराओं में 20 साल की सजा और 71 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है.
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