JJM स्कैम में ACB की बड़ी कार्रवाई, पूर्व IAS सुबोध अग्रवाल के खिलाफ 17,500 पन्नों की चार्जशीट पेश

राजस्थान के बहुचर्चित जल जीवन मिशन घोटाले में एसीबी ने रिटायर्ड आईएएस सुबोध अग्रवाल के खिलाफ 17,500 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दी है. गिरफ्तारी के 57वें दिन हुई इस कार्रवाई के बाद अब 8 जून को मामले में सुनवाई होगी.

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रिटायर्ड आईएएस सुबोध अग्रवाल के खिलाफ 17,500 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दी है.

Rajasthan News: राजस्थान के बहुचर्चित जल जीवन मिशन घोटाला (JJM Scam) मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी सुबोध अग्रवाल (IAS Subodh Agarwal) के खिलाफ अदालत में चालान पेश कर दिया है. एसीबी की तरफ से कोर्ट में पेश की गई यह चार्जशीट करीब 17 हजार 500 पन्नों की है. सुबोध अग्रवाल को गिरफ्तार हुए करीब 57 दिन पूरे हो चुके थे, जिससे ठीक पहले जांच एजेंसी ने यह कदम उठाया है. 

सुबोध अग्रवाल और घोटाले के तार

सुबोध अग्रवाल के खिलाफ एसीबी ने समय सीमा के भीतर चार्जशीट पेश कर अपनी कानूनी तैयारी मजबूत कर ली है. कानूनी प्रावधानों के तहत गिरफ्तारी के 60 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल करना अनिवार्य होता है. जांच एजेंसी सुबोध अग्रवाल संजय बड़ाया और महेश जोशी के बीच की मिलीभगत और कमीशन के लेन-देन को घोटाले का मुख्य आधार मान रही है. अधिकारियों का मानना है कि विभागीय तबादलों और नियुक्तियों में भी इन लोगों का दखल था जिसने इस भ्रष्टाचार को और बढ़ावा दिया.

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फिलहाल इस मामले में महेश जोशी और संजय बड़ाया न्यायिक हिरासत में हैं. विशेष अदालत अब 8 जून को सुनवाई करेगी जिससे साफ होगा कि इस घोटाले की परतें और कितनी गहरी हैं. 

जानें क्या है पूरा मामला 

जल जीवन मिशन के तहत राजस्थान में करोड़ों रुपयों का घोटाला सामने आया था. जांच में पाया गया कि श्रीगणपति ट्यूबवेल और श्रीश्याम ट्यूबवेल जैसी कंपनियों ने फर्जी 'कार्य-पूर्णता प्रमाण पत्र' का सहारा लेकर लगभग 960 करोड़ रुपए के टेंडर हासिल किए थे. इस मामले में पूर्व मंत्री महेश जोशी और बिचौलिए संजय बड़ाया की भूमिका भी संदिग्ध मानी जा रही है.

एसीबी की जांच में सामने आया है कि इन कंपनियों ने फर्जी दस्तावेजों के दम पर सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचाया. बड़ाया को हाल ही में दिल्ली हवाई अड्डे से थाईलैंड से लौटने पर गिरफ्तार किया गया था.

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