Rajasthan: राजस्थान में कैब कंपनी को लाइसेंस के लिए लाई जाएगी नीति, डिप्टी सीएम बैरवा ने बताए नियम

Motor vehicle aggregator guidelines: केंद्र की मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइन-2025 के आधार पर ही राजस्थान में नीति लागू की जाएगी.

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प्रतीकात्मक तस्वीर

Rajasthan cab license policy: राजस्थान सरकार जल्द ही ‘मोटर व्हीकल एग्रीगेटर' नीति लाएगी. डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचन्द बैरवा ने बताया कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा हाल में जारी की गई ‘मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइन-2025' का अध्ययन किया जा रहा है. राजस्थान में जल्द ही यह पॉलिसी लाई जाएगी. उपमुख्यमंत्री ने बुधवार (3 सितंबर) को प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए विधानसभा में यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि यह नीति जारी होने के बाद ‘एग्रीगेटर कैब' कंपनियों के वाहनों के लिए अगल से किराया निर्धारित किया जा सकेगा.

कैब कंपनी को पूरी करनी होंगी ये शर्तें

इस नीति के मुताबिक, "एग्रीगेटर कैब कंपनी का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए कंपनियों के पास न्यूनतम 50 मोटर कैब या अन्य वाहनों की स्थिति में न्यूनतम 25 वाहन होना आवश्यक है. रेंट ए कैब योजना में न्यूनतम 50 मोटर कैब आवश्यक हैं, जिनमें से 50 प्रतिशत वाहन वातानुकूलित होने चाहिए."

विधायक कालीचरण सराफ ने रखा था प्रश्न

इसके अलावा ‘राजस्थान बाइक टैक्सी पॉलिसी-2017' में न्यूनतम एक दोपहिया वाहन और ‘रेंट ए मोटर साइकिल' योजना में न्यूनतम 5 दोपहिया वाहन आवश्यक हैं.

इससे पहले बीजेपी विधायक कालीचरण सराफ के मूल प्रश्न के लिखित उत्तर में उपमुख्यमंत्री ने राज्य के लाइसेंसधारी ‘एग्रीगेटर' से प्राप्त सूचना के अनुसार राज्य में सार्वजनिक परिवहन हेतु कैब विवरण सदन के पटल पर रखा.

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