Rajasthan News: राजस्थान के सर्व शिक्षा अभियान (SSA) के संविदा कर्मचारियों के समायोजन का रास्ता साफ हो गया है. सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार की विशेष अनुमति याचिका (SLP) संख्या 1402-1411/2019 को खारिज कर दिया है. सरकार ने राजस्थान हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें लोक जुम्बिश परिषद (LJP) के तहत कार्यरत कर्मचारियों के SSA में समायोजन का निर्देश दिया गया था.
सुप्रीम कोर्ट का फैसला: संविदा कर्मचारियों को मिलेगा हक
न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले की सुनवाई की. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा. इसके साथ ही, इन कर्मचारियों के नियमितीकरण (regularization) का मार्ग प्रशस्त हो गया है. राजस्थान सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता (AAG) शिव मंगल शर्मा ने पैरवी की, जबकि कर्मचारियों की ओर से अधिवक्ता जितिन चतुर्वेदी ने पक्ष रखा.
फैसले का असर: 748 संविदा कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
इस फैसले के बाद करीब 748 संविदा कर्मचारी अब SSA के तहत समायोजित किए जाएंगे. हाईकोर्ट का आदेश अब अंतिम, सरकार को इन कर्मचारियों को SSA में शामिल करना होगा. संविदा कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारियों के समान वेतन और सुविधाएं मिलेंगी. राजस्थान सरकार अब या तो इस आदेश को लागू करेगी या पुनर्विचार याचिका दायर कर सकती है.
राज्य सरकार पर वित्तीय और प्रशासनिक प्रभाव
AAG शिव मंगल शर्मा ने कहा कि इस आदेश से राज्य सरकार पर वित्तीय और प्रशासनिक असर पड़ेगा. सरकार अब इस आदेश पर पुनर्विचार याचिका दाखिल करने पर विचार कर सकती है.
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