22 जनवरी को दिवाली मनाने के लिए बांटे जाएंगे पटाखों के लाइसेंस, आवेदन के लिए जारी किये गए निर्देश

राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन पूरे देश में दिवाली मनाई जाएगी. वहीं दिवाली की तरह इस दिन को मनाने के लिए पटाखे के लाइसेंस भी वितरित किये जा रहे हैं.

विज्ञापन
Read Time: 15 mins
राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन मनेगी दिवाली.

Rajasthan News: राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव 22 जनवरी को मनाया जाएगा. इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से इस दिन को दिवाली के रूप में मनाने की अपील की थी. इसके बाद पूरे देश में इसकी तैयारियां शुरू हो गई है. पीएम मोदी ने कहा था कि 22 जनवरी को लग अयोध्या न आएं बल्कि अपने घर में दीप जलाकर दिवाली मनाएं. इसे एक उत्सव की तरह सेलिब्रेट करें. अब इसके लिए प्रसाशनिक महकमा भी तैयारी में जुटा है. 22 जनवरी को पूरी तरह से दिवाली मने इसके लिए अब प्रशासनिक महकमा लोगों को पटाखे भी मौहैया कराने के लिए अस्थाई लाइसेंस बांटने की तैयारी कर रहा है.

22 जनवरी को दिवाली मनाने को लेकर लोगों में उत्साह को देखते हुए राजस्थान के जोधपुर पुलिस कमिश्नर क्षेत्र में विस्फोटक आतिशबाजी के लिए अस्थाई लाइसेंस देने के लिए आवेदन मांगे हैं. इस लाइसेंस को 6 दिनों के लिए अस्थाई रूप से जारी किया जाएगा.

Advertisement

18 से 23 जनवरी बिकेंगे पटाके

निर्देश के मुताबिक पटाखों के लाइसेंस के आवेदन के लिए 14 जनवरी तक का समय निर्धारित किया गया है. जोधपुर पुलिस कमिश्नर रविदत्त गौड़ के द्वारा एक आदेश निकाला गया है. जिसमें पटाखे और आतिशबाजी बेचने वाले दुकानदार निर्धारित प्रपत्र में अपना आवेदन 14 जनवरी तक जोधपुर कमिश्नर कार्यालय में पेश कर सकते हैं. वहीं यह अस्थाई लाइसेंस 18 जनवरी से लेकर 23 जनवरी तक के लिए मान्य होगा.

Advertisement

लाइसेंस के लिए जरूरी बातें

पटाखों के लाइसेंस के लिए आवेदन को पत्र को पूरी तरह से भरना होगा. इसके साथ पटाखे कहा रखे जाएंगे इसके लिए प्रस्तावित स्थल की ब्लू प्रिंट की चार प्रतियां देनी होगी. जिसमें आस-पास के स्थल का भी जिक्र करना होगा. जहां पटाखे रखे जाएंगे वह किसी तरह का आवास नहीं होना चाहिए. वहीं पटाखे की दुकान फायरब्रिगेट टीम के पहुंच के दायरे में होनी चाहिए. दुकान का क्षेत्रफल करीब 9 वर्ग मीटर से कम और 25 वर्ग मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए. प्रस्तावित स्थल ऐसे परिसर पर हो जहां आस पास कोई ज्वलनशील अथवा विस्फोटक सामग्री 15 मीटर से दूर होनी चाहिए. स्वामित्व और किरायानामे की प्रति भी होनी चाहिए. वर्ष 2023 में कार्यालय द्वारा जारी अस्थाई पटाखा अनुज्ञा की छाया प्रति भी शामिल करनी होगी.

Advertisement

यह भी पढ़ेंः राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन मनेगी दिवाली, मुस्लिम समाज ने बनाया 5, 11 और 21 किलो का दीपक

Topics mentioned in this article